किशोर से दुराचार के जुर्म में व्यक्ति को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा
By भाषा | Updated: December 2, 2021 23:05 IST2021-12-02T23:05:35+5:302021-12-02T23:05:35+5:30

किशोर से दुराचार के जुर्म में व्यक्ति को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा
जयपुर, दो दिसंबर राजस्थान के अजमेर जिले की विशेष पॉक्सो अदालत ने 12 वर्षीय किशोर से दुराचार के जुर्म में एक व्यक्ति को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
अजमेर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक एस सेंगाथिर ने बताया कि पॉक्सो अदालत के न्यायाधीश राजेश चंद्र गुप्ता ने बृहस्पतिवार को किशोर के साथ दुराचार के जुर्म में 51 वर्षीय अभियुक्त राधाकिशन उर्फ बाबू भाई को 20 साल के कठोर कारावास के साथ 50000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
उन्होंने एक बयान में बताया कि पिछले साल 23 नवंबर को पीड़ित किशोर के पिता ने अजमेर के क्लॉक टावर थाने पर रिपोर्ट दर्ज करवाई थी की गुलकंद बनाने का काम करने वाले राधा किशन उर्फ बाबू भाई ने फैक्टरी के कमरे में बच्चे के साथ कई बार अप्राकृतिक कृत्य किया।
जांच में आरोपी के विरुद्ध जुर्म प्रमाणिक पाए जाने पर गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध पॉक्सो अदालत में आरोप पत्र पेश किया।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।