मुजफ्फरनगर में किशोरी से बलात्कार के जुर्म में व्यक्ति को 12 साल के कैद की सज़ा
By भाषा | Updated: November 11, 2021 18:38 IST2021-11-11T18:38:49+5:302021-11-11T18:38:49+5:30

मुजफ्फरनगर में किशोरी से बलात्कार के जुर्म में व्यक्ति को 12 साल के कैद की सज़ा
मुजफ्फरनगर, 11 नवंबर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में एक विशेष पोक्सो अदालत ने 15 वर्षीय किशोरी के साथ बलात्कार करने के जुर्म में एक शख्स को बृहस्पतिवार को 12 साल की जेल की सज़ा सुनाई।
विशेष न्यायाधीश संजीव कुमार तिवारी ने ज़ाहिद को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम की धारा तीन व चार के तहत दोषी ठहराया और उसपर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
पोक्सो वकील मनमोहन वर्मा के मुताबिक, नौ जुलाई 2016 को ज़ाहिद ने किशोरी को जिले में उसके गांव से अगवा कर लिया था और दिल्ली ले गया था जहां उसे एक कमरे में रखा गया एवं बलात्कार किया गया।
पीड़िता के परिवार की शिकायत पर पुलिस ने ज़ाहिद के अलावा दो और व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
ये दोनों आरोपी नाबालिग हैं और किशोर अदालत में मुकदमे का सामना कर रहे हैं।
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