महाराष्ट्र: दामाद को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में महिला बरी

By भाषा | Updated: December 31, 2021 11:28 IST2021-12-31T11:28:12+5:302021-12-31T11:28:12+5:30

Maharashtra: Woman acquitted in abetment of son-in-law to suicide | महाराष्ट्र: दामाद को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में महिला बरी

महाराष्ट्र: दामाद को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में महिला बरी

ठाणे, 31 दिसंबर महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक अदालत ने नवी मुंबई की एक महिला को अपने दामाद को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में बरी कर दिया।

जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पी एम गुप्ता ने हाल में दिए एक आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपी सुलोचना संभाजी राउत के खिलाफ आरोपों को साबित करने में विफल रहा है। आदेश की प्रति शुक्रवार को उपलब्ध कराई गई। महिला नवी मुंबई के रबाले के तलावलीगांव की रहनेवाली है।

अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि महिला अपने दामाद शशिकांत शेलर के साथ हमेशा झगड़ा करती थी और अपनी बेटी को उसके साथ रहने नहीं देती थी। 29 मई, 2017 को व्यक्ति को जहर खा लेने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था और कुछ दिनों बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पहले तो पुलिस ने महिला (सास) के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया था। लेकिन व्यापक जांच के बाद पुलिस ने महिला पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया।

आदेश में न्यायाधीश ने कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि मृतक का आरोपी ने लगातार उत्पीड़न किया था जिसकी वजह से उसने आत्महत्या का रास्ता चुना। आदेश के अनुसार, अभियोजन पक्ष ऐसा कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सबूत नहीं पेश कर पाया जिससे यह साबित हो कि आरोपी ने पीड़ित को आत्महत्या करने के लिए उकसाया।

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Web Title: Maharashtra: Woman acquitted in abetment of son-in-law to suicide

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