महाराष्ट्र सरकार ने टीका नहीं लेने वाले कर्मचारियों के लिए एंटीजन जांच की अनुमति दी
By भाषा | Published: April 9, 2021 10:36 PM2021-04-09T22:36:05+5:302021-04-09T22:36:05+5:30
मुंबई, नौ अप्रैल महाराष्ट्र सरकार ने अभी तक कोविड-19 टीका नहीं लेने वाले राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के कर्मचारियों के लिए आरटी-पीसीआर जांच के बजाय रैपिड एंटीजन टेस्ट की अनुमति दे दी, जो पहले कोविड-19 पाबंदियों के तहत अनिवार्य था।
शुक्रवार को जारी एक आदेश में कहा गया है कि आरटी-पीसीआर जांच के विकल्प के रूप में रैपिड एंटीजन टेस्ट को अनुमति दी जा रही है और यह नियम 10 अप्रैल से लागू होगा।
आरटी-पीसीआर जांच विभिन्न क्षेत्रों जैसे परिवहन, फिल्म एवं टेलीविजन उद्योग, होम डिलीवरी सेवाएं, (अकादमिक) परीक्षाएं कराने वाले कर्मी, विवाह और अंतिम संस्कार स्थल पर कार्यरत कर्मियों, विनिर्माण क्षेत्र, ई-कॉमर्स कंपनी, अनुमेय निर्माण, आरबीआई संबंधित संस्थानों में लगे कर्मियों के लिए अनिवार्य थी।
आदेश में कहा गया है कि विभिन्न सरकारी सेवाओं के लिए एकल खिड़की प्रणाली प्रदान करने वाले उक्त संस्थान और जो सरकारी कार्यालयों का विस्तार हैं, वे सप्ताह के दिनों में सुबह 7 से रात 8 बजे के बीच खुले रह सकते हैं।
वायरस के प्रसार को रोकने के लिए महाराष्ट्र में 5 अप्रैल से सख्त पाबंदियां लागू हैं। इन पाबंदियों में सप्ताहांत में लॉकडाउन, दिन के समय निषेधाज्ञा और रात का कर्फ्यू शामिल है। पाबंदियां 30 अप्रैल तक लागू रहेंगी।
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