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बंबई हाई कोर्ट से महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को राहत, भ्रष्टाचार मामले में मिली जमानत

By मनाली रस्तोगी | Updated: December 12, 2022 11:28 IST

भ्रष्टाचार के एक मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को बंबई हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है।

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ठळक मुद्देबंबई हाई कोर्ट ने भ्रष्टाचार के एक मामले में अनिल देशमुख को जमानत दे दी है।देशमुख ने पिछले महीने विशेष सीबीआई कोर्ट द्वारा जमानत अर्जी खारिज किए जाने के बाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने चिकित्सा और अर्हता के आधार पर जमानत देने का अनुरोध किया था।

मुंबई: बंबई हाई कोर्ट ने भ्रष्टाचार के एक मामले में अनिल देशमुख को जमानत दे दी है। देशमुख ने पिछले महीने विशेष सीबीआई कोर्ट द्वारा जमानत अर्जी खारिज किए जाने के बाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। ऐसे में हाई कोर्ट ने हाल ही में कहा कि देशमुख की सेहत को देखते हुए प्रथमदृष्टया उसकी राय है कि भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग मामले में दाखिल उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने चिकित्सा और अर्हता के आधार पर जमानत देने का अनुरोध किया था। देशमुख की जमानत अर्जी पर हुई सुनवाई के दौरान उनके वकील विक्रम चौधरी ने न्यायमूर्ति एम एस कार्णिक की एकल पीठ से कहा था कि पूर्व मंत्री का इलाज जारी है। लेकिन वह कई बीमारियों से ग्रस्त हैं और उन्हें नियमित इलाज और देखरेख की जरूरत है। 

गौरतलब है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता अनिल देशमुख धन शोधन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद पिछले साल नवंबर से ही कारागार में हैं। इस साल अप्रैल में उन्हें सीबीआई ने भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया था। इस समय वह मुंबई के आर्थर रोड जेल में न्यायिक हिरासत में हैं। हाई कोर्ट ने पिछले महीने देशमुख को ईडी के मामले में जमानत दी थी। हालांकि। निचली अदालत ने भ्रष्टाचार के मामले में पिछले महीने उनकी जमानत अर्जी यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ सबूत हैं।

(भाषा इनपुट के साथ)

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