मध्य प्रदेश: प्लेन हुआ क्रैश तो नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने पायलट को थमाया 85 करोड़ का बिल
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: February 8, 2022 11:33 IST2022-02-08T11:33:23+5:302022-02-08T11:33:23+5:30
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कोविड से जुड़े कामकाज में जुटे एक प्लेन के क्रैश लैंडिंग से हुए नुकसान की भरपाई के लिए राज्य सरकार ने पायलट को नोटिस दिया है।

कैप्टन माजिद अख्तर (फोटो- इंस्टाग्राम)
भोपाल: ग्वालियर में पिछले साल हुए विमान दुर्घटना मामले में मध्य प्रदेश सरकार ने पायलट को 85 करोड़ रुपये का बिल थमा दिया है। यह विमान उस समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया था जब वह कोरोना सैंपल और कुछ दवाइयां लेकर ग्वालियर एयरपोर्ट पर लैंड कर रहा था।
दिलचस्प ये भी है कि जिस पायलट को 85 करोड़ रुपये का बिल थमाया गया है, उसे महामारी के दौरान अपनी जान को जोखिम में डालने के लिए कोविड योद्धा करार दिया गया था।
पायलट का नाम कैप्टन माजिद अख्तर है। पिछले साल वे अपने को-पायलट के साथ कोरोना टेस्ट के लिए सैंपल और मरीजों के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं की खेप ले जा रहे थे। ग्वालियर एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान का संचालन राज्य सरकार की ओर से किया जा रहा था।
'बैरियर के बारे में नहीं बताया, बीमा भी नहीं था'
पायलट कैप्टन माजिद अख्तर ने आरोप लगाया है कि उसे एयरपोर्ट पर बैरियर के बारे में सूचित नहीं किया गया था, जिसके कारण दुर्घटना हुई। पायलट ने विमान के संचालन से पहले बीमा नहीं होने की जांच की मांग भी की है। पायलट ने कहा कि बीमा नहीं होने से पहले उसे विमान उड़ाने की अनुमति कैसे मिल गई।
सरकार का दावा- विमान कबाड़ा हो गया
राज्य सरकार ने पिछले हफ्ते पायलट को दिए नोटिस में दावा किया था कि लगभग 60 करोड़ रुपये की लागत वाला विमाना दुर्घटना के कारण कबाड़ बन गया है। सरकार ने बिल में 25 करोड़ रुपये यह कहते हुए जोड़ा है कि उसे निजी ऑपरेटरों के विमान को किराए पर लेने पड़े थे।