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मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फिर शुरू की संबल योजना, जानें किसे मिलेगा क्या फायदा

By सुमित राय | Updated: May 5, 2020 15:39 IST

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चर्चित मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना को एक बार फिर शुरू किया है।

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ठळक मुद्देमध्य प्रदेश सरकार ने एक बार फिर मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना शुरू की है।41 करोड़ रुपये की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से श्रमिकों के खातों में ट्रांसफर किए जाएंगे।

कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण और लॉकडाउन के बीच मध्य प्रदेश सरकार ने एक बार फिर मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को योजना की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने इस योजना के तहत श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 41 करोड़ रुपये की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से उनके खातों में ट्रांसफर किए। इस योजना का लाभ लेने के लिए असंगठित क्षेत्र में नियोजित श्रमिक अपनी ग्राम पंचायत/जोन में संपर्क कर अपना पंजीयन करवा सकते हैं।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने योजना की शुरुआत करते हुए कहा, "जब हम एक महामारी से जूझ रहे हैं, लोगो की जिंदगी में सहारा देने वाली संबल योजना को हम फिर से शुरू कर रहे हैं, जब संबल योजना की पात्र कोई गरीब किसी शिशु को जन्म देगी तो जन्म देने से पहले 4 हजार और जन्म देने के बाद 12 हजार रुपये उनके खाते में आएंगे।"

शिवराज सिंह चौहान ने कहा, "संबल में एक योजना और जोड़ी गई है और ऐसे 5 हजार बच्चे जो 12वीं में सबसे ज्यादा नंबर लाएंगे उनमें से सभी को 30 हजार रुपये अलग से दिए जाएंगे।"

कमलनाथ सरकार ने बंद कर दी थी योजना

बता दें कि मध्यप्रदेश में 2018 में हुए विधानसभा चुनावों से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान की सरकार द्वारा यह योजना शुरू की गई थी, लेकिन चुनाव के बाद प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ और कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने राज्य का खजाना खाली होने का हवाला देते हुए इस योजना को बंद कर दिया था।

कौन ले सकता है संबल योजना का लाभ

मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना का लाभ असंगठित श्रमिक ले सकते हैं। इसमें 18 से 60 वर्ष की आयु के वह व्यक्ति शामिल हो सकते हैं, जो नौकरी, स्वरोजगार, घरों मे कार्य, या वेतन हेतु अन्य अस्थाई प्रकृति के कार्य कर रहा हो। किसी ऐसे कार्य मे नियोजित हो जो किसी एजेंसी, ठेकेदार के माध्यम से या प्रयत्क्ष रूप से किया जा रहा हो और जिन्हें बीमा, भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, पेंशन आदि सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों का लाभ प्राप्त नहीं होता हो।

इस योजना का लाभ उन लोगों को नहीं मिलेगा, जिनके पास 1 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि हो अथवा शासकीय सेवा मे कार्यरत हो अथवा आयकर दाता हों। वे इस योजना मे असंगठित श्रमिक नहीं माने जाएंगे और हितलाभ प्राप्त करने के लिए अपात्र होंगे।

संबल योजना के तहत मिलने वाले लाभ

संबल योजना के तहत श्रमिक की असामयिक मौत पर अनुग्रह सहायता, अंत्येष्टि सहायता और अपंगता पर आर्थिक सहायता का प्रावधान है। सामान्य मृत्यु पर 2 लाख रुपये की राशि और दुर्घटना से मृत्यु होने पर चार लाख रुपये की राशि परिजन को देने का प्रावधान है। स्थाई अपंगता पर 2 लाख रुपये की अनुग्रह सहायता और आंशिक स्थाई अपंगता पर एक लाख रुपये की अनुग्रह सहायता देने का प्रावधान है। इस योजना में 5 हजार रुपये की राशि अंत्येष्टि के लिए सहायता के रूप में दी जाएगी।

संबल योजना के तहत उन्नत व्यवसाय के लिए उपकरण खरीदने के लिए बैंक से लिए गए लोन का 10 फीसदी अथवा 5 हजार रुपये (जो भी कम हो) देने का प्रावधान है। इसके अलावा शिक्षा प्रोत्साहन योजना, बकाया बिजली बिल माफी योजना, सरल बिजली बिल योजना, निशुल्क चिकित्सा प्रसूति सहायता योजना, रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण योजना भी जन कल्याण संबल योजना के तहत चलती हैं।

 

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