पूर्व CM मधु कोड़ा को 3 साल जेल 25 लाख का जुर्माना, कोयला घोटाले में थे शामिल
By लोकमत समाचार हिंदी ब्यूरो | Published: December 16, 2017 11:47 AM2017-12-16T11:47:23+5:302017-12-16T12:16:44+5:30
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई है। दिल्ली की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने शनिवार को सजा का ऐलान किया है।
कोयला घोटाले में दोषी करार दिए गए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई है। दिल्ली की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने शनिवार को सजा का ऐलान किया है। अदालत ने मधु कोड़ा पर 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
दोषी करारे जाने के बाद कोड़ा ने फैमिली और हेल्थ का हवाला देकर सजा में नरमी बरते जाने की मांग की थी। कोर्ट ने 13 दिसंबर को इस मामले में मधु कोड़ा, पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता, झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव अशोक कुमार बसु और एक अन्य को आपराधिक षडयंत्र और धारा 120 बी के तहत दोषी माना है। इसके साथ ही उन्हें दो माह की बेल भी मिल गई है।
Jharkhand Coal scam: Special CBI court in Delhi sentences Madhu Koda three years imprisonment and total fine of Rs 25 lakh
— ANI (@ANI) 16 December 2017
Jharkhand coal scam: Two months statutory interim bail granted to Madhu Koda and three others to appeal in the High Court
— ANI (@ANI) 16 December 2017
कोयला घोटाले का यह मामला झारखंड में राजहरा नॉर्थ कोल ब्लॉक को कोलकाता की विनी आयरन एंड स्टील उद्योग लिमिटेड (वीआईएसयूएल) को आवंटित करने में कथित गड़बड़ियों से जुड़ा है।