लोकसभा ने विभिन्न अपराधों को अपराधमुक्त करने वाला 'जन विश्वास बिल' पारित किया, जानें इस नए कानून के बारे में

By रुस्तम राणा | Updated: July 27, 2023 16:28 IST2023-07-27T16:26:30+5:302023-07-27T16:28:37+5:30

विधेयक में कई क्षेत्रों में 42 कानूनों से संबंधित कई जुर्माने को दंड में बदलने का प्रावधान है। सजा देने के लिए अदालती अभियोजन आवश्यक नहीं होगा, कई अपराधों के लिए सजा के रूप में कारावास भी हटा दिया जाएगा।

Lok Sabha Passes Jan Vishwas Bill Decriminalising Various Offences | लोकसभा ने विभिन्न अपराधों को अपराधमुक्त करने वाला 'जन विश्वास बिल' पारित किया, जानें इस नए कानून के बारे में

लोकसभा ने विभिन्न अपराधों को अपराधमुक्त करने वाला 'जन विश्वास बिल' पारित किया, जानें इस नए कानून के बारे में

Highlightsकेंद्र द्वारा 19 मंत्रालयों को 42 कानूनों में पुराने प्रावधानों को हटाने के लिए कहने के बाद यह कानून पारित कियायह बिल पिछले साल दिसंबर में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में पेश किया थाकेंद्र सरकार के मुताबिक नए कानून से न्यायपालिका और जेलों पर बोझ कम होगा

नई दिल्ली: लोकसभा ने गुरुवार को जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2022 पारित कर दिया। विधेयक में कई क्षेत्रों में 42 कानूनों से संबंधित कई जुर्माने को दंड में बदलने का प्रावधान है। सजा देने के लिए अदालती अभियोजन आवश्यक नहीं होगा, कई अपराधों के लिए सजा के रूप में कारावास भी हटा दिया जाएगा। केंद्र द्वारा 19 मंत्रालयों को 42 कानूनों में पुराने प्रावधानों को हटाने के लिए कहने के बाद यह कानून पारित किया गया था। यह बिल पिछले साल दिसंबर में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में पेश किया था। 

इन अधिनियमों में हुआ संसोधन

जिन अधिनियमों में संशोधन किया जा रहा है उनमें औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940; सार्वजनिक ऋण अधिनियम, 1944; फार्मेसी अधिनियम, 1948; सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952; कॉपीराइट अधिनियम, 1957; पेटेंट अधिनियम, 1970; पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986; और मोटर वाहन अधिनियम, 1988।

न्यायपालिका और जेलों पर कम होगा बोझ

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, 20 मार्च को पेश की गई संसदीय पैनल की रिपोर्ट में कहा गया है कि छोटे अपराधों को अपराधमुक्त करने से "न्यायपालिका और जेलों पर बोझ कम होगा", जबकि व्यवसाय करना आसान हो जाएगा और साथ ही व्यक्तियों का जीवन भी आसान हो जाएगा। इसमें कहा गया है, "प्रस्तावित संशोधनों में से कुछ छोटे अपराधों से निपटने के लिए उपयुक्त न्यायनिर्णयन तंत्र पेश कर रहे हैं, जहां भी लागू हो और संभव हो। यह न्यायपालिका पर बोझ को कम करने, अदालतों को मुक्त करने और कुशल न्याय वितरण में मदद करने में काफी मदद करेगा।"

मोदी कैबिनेट की बैठक के बाद विधेयक पारित

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में उनके आवास पर दिन में हुई कैबिनेट बैठक के बाद विधेयक पारित किया गया। गृह मंत्री अमित शाह सहित सभी कैबिनेट मंत्री बैठक में भाग ले रहे हैं, जो 2024 के महत्वपूर्ण लोकसभा चुनावों से पहले मंत्री स्तर में फेरबदल की चर्चा के बीच हो रही है। इस महीने की शुरुआत में पीएम नरेंद्र मोदी ने मंत्रिपरिषद के साथ बैठक की थी।

Web Title: Lok Sabha Passes Jan Vishwas Bill Decriminalising Various Offences

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