सवर्णों का आरक्षण मामला: संविधान संशोधन बिल लोकसभा में पास, पक्ष में 323 वोट

By पल्लवी कुमारी | Published: January 8, 2019 10:28 PM2019-01-08T22:28:08+5:302019-01-08T22:29:58+5:30

लोकसभा चुनावों से पहले एक बड़ा कदम उठाते हुए केंद्रीय कैबिनेट ने ‘‘आर्थिक रूप से कमजोर’’ तबकों के लिए नौकरियों एवं शिक्षा में 10 फीसदी आरक्षण को सोमवार को मंजूरी दे दी।

Lok Sabha passes Constitution (124 Amendment) Bill, 2019 with 323 'ayes' | सवर्णों का आरक्षण मामला: संविधान संशोधन बिल लोकसभा में पास, पक्ष में 323 वोट

सवर्णों का आरक्षण मामला: संविधान संशोधन बिल लोकसभा में पास, पक्ष में 323 वोट

लोकसभा में  10% आर्थिक आधार पर सवर्णों के आरक्षण का बिल पारित हो गया है। आरक्षण के लिए लाए गए 124वें संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा ने बहुमत के साथ पारित किया। बिल में सभी संशोधनों को बहुमत से मंजूरी दे दी गई।

 इस विधेयक के समर्थन में 323 वोट पड़े, जबकि महज 3 सांसदों ने इसके खिलाफ मतदान किया। कुल 326 सांसदों ने मतदान किया था।  


इससे पहले विधेयक का किसी भी दल ने सीधे तौर पर विरोध तो नहीं किया, लेकिन सरकार की नीति और नीयत को लेकर कई सवाल जरूर खड़े किए। 

लोकसभा चुनावों से पहले एक बड़ा कदम उठाते हुए केंद्रीय कैबिनेट ने ‘‘आर्थिक रूप से कमजोर’’ तबकों के लिए नौकरियों एवं शिक्षा में 10 फीसदी आरक्षण को सोमवार को मंजूरी दे दी। भाजपा के समर्थन का आधार मानी जाने वाली अगड़ी जातियों की लंबे समय से मांग थी कि उनके गरीब तबकों को आरक्षण दिया जाए।  

इस प्रस्ताव पर अमल के लिए संविधान संशोधन विधेयक संसद से पारित कराने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि संविधान में आर्थिक आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में जरूरी संशोधन करने होंगे।

Web Title: Lok Sabha passes Constitution (124 Amendment) Bill, 2019 with 323 'ayes'

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