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लोकसभा: दिल्ली की अनधिकृत बस्तियों की सुरक्षा पर विधेयक पारित

By IANS | Updated: December 27, 2017 20:13 IST

इससे पहले दिसंबर 2014 में संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून (विशेष प्रावधान) दूसरा (संशोधन) अधिनियम, 2014 की समय सीमा 31 दिसंबर, 2017 तक बढ़ाई गई थी।

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राष्ट्रीय राजधानी में 2020 तक अनधिकृत कॉलोनियों और मलिन बस्तियों(स्लम) की रक्षा के लिए कानून की समयसीमा बढ़ाने संबंधी विधेयक लोकसभा में पारित हो गया। विधेयक आवास और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिह पुरी के जवाब देने के बाद पास किया गया। इस दौरान कांग्रेस सदस्य भाजपा के केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार हेगड़े के संविधान में संसोधन संबंधी बयान पर विरोध कर रहे थे, वहीं तेलंगाना राष्ट्र समिति(टीआरएस) के सदस्य अलग उच्च न्यायालय की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे।

विधेयक से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून (विशेष प्रावधान) दूसरा (संशोधन) अधिनियम, 2011 की समय सीमा तीन वर्षो के लिए एक जनवरी, 2018 से बढ़ा दी गई। इससे दिल्ली में मलिन बस्तियों और अनधिकृत कॉलोनियों के स्थान परिवर्तन और पुनर्वास की मौजूदा तय सीमा में बढ़ोतरी होगी।

इससे पहले दिसंबर 2014 में संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून (विशेष प्रावधान) दूसरा (संशोधन) अधिनियम, 2014 की समय सीमा 31 दिसंबर, 2017 तक बढ़ाई गई थी।

कानून स्थानीय अधिकारियों द्वारा इन क्षेत्रों में दंडात्मक कार्रवाई पर भी रोक लगाता है।

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