अपहरण और हत्या के मामले में चार दोषियों को उम्रकैद
By भाषा | Updated: April 7, 2021 19:26 IST2021-04-07T19:26:05+5:302021-04-07T19:26:05+5:30

अपहरण और हत्या के मामले में चार दोषियों को उम्रकैद
फिरोजाबाद, सात अप्रैल उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद की एक अदालत में नगर के चर्चित आदित्य मित्तल हत्याकांड मामले में बुधवार को चार लोगों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक 22 अगस्त, 2016 को जिम से लौट रहे आदित्य मित्तल नामक व्यक्ति को टूंडला थाना क्षेत्र में अगवा कर लिया गया था। बाद में उनकी हत्या कर दी गई थी।
इस मामले में रोहन सिंघल, उसके भाई पवन सिंघल और अर्जुन विज नामक आरोपियों पर हत्या तथा अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना के दौरान बाद में इस मामले में पवन मिस्त्री, मुकेश, गोपाल और रोहन तथा पवन की मां अनीता सिंघल का नाम भी बतौर आरोपी शामिल किया गया। जांच के ही दौरान मुकदमे से अर्जुन विज का नाम निकाल दिया गया था।
अपर सत्र न्यायाधीश आजाद सिंह ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद रोहन सिंघल, पवन मिस्त्री, गोपाल और मुकेश को हत्या का दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। अदालत ने रोहन सिंघल पर 2,40,000 रुपये तथा बाकी तीन अन्य दोषी करार लोगों पर 2,30,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में पवन सिंघल और उसकी मां अनीता सिंघल को बरी कर दिया है।
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