खेड़ा (गुजरात), दो फरवरी गुजरात के खेड़ा जिले की एक अदालत ने 60 साल की एक बुजुर्ग को अगवा करने और उससे बलात्कार की कोशिश करने के जुर्म में मंगलवार को एक व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनायी।
सत्र न्यायाधीश डी आर भट्ट की अदालत ने किरीट भरोत को दोषी ठहराया और उसे पीड़िता को मुआवजे के तौर पर एक लाख रूपये देने का भी आदेश दिया।
अदालत ने भरोत को बलात्कार की कोशिश करने और डकैती के दौरान जानबूझकर चोट पहुंचाने को लेकर उम्रकैद की दो सजाएं सुनायीं।
सरकारी वकील प्रेम तिवारी ने बताया कि बरोत को अपहरण और धौंसबाजी करने को लेकर क्रमश: पांच और दो साल के सश्रम कारावास भी सुनाये गये हैं । सारी सजाएं साथ साथ चलेंगी।
अभियोजन के अनुसार 25 अक्टूबर, 2018 को जब पीड़िता जिले के वडटल में एक मंदिर में दर्शन करने के बाद खेड़ा अपने घर जाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग पर इंतजार कर रही थी तब गांधीनगर के कलोल निवासी बरोत ने उसे अपनी कार में साथ चलने की पेशकश की। बरोत ने उसे साड़ी से बांध दिया और वह उसे एक फार्म पर ले गया जहां उसने उसे सारी रात रखीं एवं उसके बेशकीमती सामान लूट लिये। उसने उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास भी किया तथा उस पर लोहे के छड से वार भी किया।
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