सुशांत मामले में सीबीआई की ओर से संदिग्धों को हिरासत में पूछताछ नहीं करने पर वकील आश्चर्यचकित

By भाषा | Updated: June 14, 2021 21:42 IST2021-06-14T21:42:41+5:302021-06-14T21:42:41+5:30

Lawyer surprised at CBI not interrogating suspects in custodial in Sushant case | सुशांत मामले में सीबीआई की ओर से संदिग्धों को हिरासत में पूछताछ नहीं करने पर वकील आश्चर्यचकित

सुशांत मामले में सीबीआई की ओर से संदिग्धों को हिरासत में पूछताछ नहीं करने पर वकील आश्चर्यचकित

नयी दिल्ली, 14 जून बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के पारिवारिक वकील और वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने सोमवार को आश्चर्य जताया कि सीबीआई ने अभिनेता की सनसनीखेज मौत मामले में संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ नहीं की, जबकि यह रहस्यमय प्रकरण था।

केंद्रीय जांच ब्यूरो के बयान पर सिंह ने कहा कि अगर वे सभी पहलुओं पर गौर कर रहे हैं तो उन्हें नामित आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ करनी चाहिए थी। सीबीआई ने कहा कि जांच जारी है और सभी बिंदुओं से गौर किया जा रहा है।

सिंह ने अभिनेता की मौत की पहली बरसी पर ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘मुझे काफी आश्चर्य हो रहा है कि अगर वे सभी पहलुओं पर गौर कर रहे हैं तो उन्हें नामित आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ करनी चाहिए थी और उन लोगों से भी पूछताछ करनी चाहिए थी जो अभिनेता के आवास पर रह रहे थे।’’

उन्होंने कहा, ‘‘उन्होंने अभी तक हिरासत में लेकर पूछताछ क्यों नहीं की है। जहां कहीं भी रहस्य होता है, ऐसे मामलों में हिरासत में लेकर पूछताछ जरूरी होती है।’’

34 वर्षीय अभिनेता पिछले वर्ष 14 जून को मुंबई के बांद्रा स्थित अपने अपार्टमेंट में फंदा से झूलते पाए गए थे। उच्चतम न्यायालय द्वारा मामले को सीबीआई को सौंपे जाने तक मुंबई पुलिस इसकी जांच कर रही थी।

जांच एजेंसी ने मौत के मामले में अभी तक आरोपपत्र या क्लोजर रिपोर्ट दायर नहीं की है।

उच्चतम न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सिंह ने कहा कि अगर सीबीआई को कोई सुराग मिलता है तो यह अच्छा है लेकिन एक साल बाद भी ठोस चीजें हाथ नहीं लगी हैं।

राजपूत मामले में आरोपपत्र दायर किए जाने में हो रहे विलंब के बारे में पूछने पर सिंह ने कहा, ‘‘जांच में विलंब और आरोपपत्र दायर करने के बारे में कुछ भी कहना मेरे लिए कठिन है। हो सकता है कि वे धीरे-धीरे गवाहों को तोड़ना चाहते हैं ताकि उन्हें कुछ सुराग मिल सके।

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