वकील ने अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ यााचिका सुनवाई के लिए तत्काल सूचीबद्ध करने का किया अनुरोध

By भाषा | Updated: August 3, 2021 12:36 IST2021-08-03T12:36:17+5:302021-08-03T12:36:17+5:30

Lawyer requested for immediate listing of the petition against the appointment of Asthana | वकील ने अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ यााचिका सुनवाई के लिए तत्काल सूचीबद्ध करने का किया अनुरोध

वकील ने अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ यााचिका सुनवाई के लिए तत्काल सूचीबद्ध करने का किया अनुरोध

नयी दिल्ली, तीन अगस्त राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस प्रमुख नियुक्त करने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अवमानना कार्रवाई याचिका दायर करने वाले एक वकील ने अपनी याचिका पर तत्काल सुनवाई किए जाने का अनुरोध किया है।

न्यायालय ने मंगलवार को वकील एमएल शर्मा से कहा कि अगर रजिस्ट्री ने क्रमांकित किया है, तो उनकी याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। शर्मा ने कहा, ‘‘मैंने राकेश अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की है।’’

प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण की अध्यक्षता वाली पीठ ने वकील से कहा, ‘‘यदि यह क्रमांकित है, तो हम इसकी सुनवाई के लिए तारीख तय करेंगे।’’

याचिका के अनुसार, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के प्रमुख प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री ने संयुक्त रूप से फैसला किया तथा अस्थाना को दिल्ली पुलिस आयुक्त नियुक्त किया। याचिका में आरोप लगाया गया है कि यह प्रकाश सिंह मामले में शीर्ष अदालत के फैसले के खिलाफ है।

शर्मा ने अपनी याचिका में कहा कि शीर्ष अदालत के फैसले के अनुसार, ‘‘डीजीपी के रूप में नियुक्ति से पहले व्यक्ति की कम से कम तीन महीने की सेवा शेष होनी चाहिए’’।

1984 बैच के आईपीएस अधिकारी अस्थाना को 27 जुलाई को दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। उनकी नियुक्ति 31 जुलाई को उनकी सेवानिवृत्ति से कुछ दिन पहले हुई थी।

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Web Title: Lawyer requested for immediate listing of the petition against the appointment of Asthana

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