Lakhimpur Kheri Case: सुप्रीम कोर्ट में आशीष मिश्रा की जमानत को मृतक किसानों के परिजनों ने दी चुनौती

By मनाली रस्तोगी | Updated: February 21, 2022 14:42 IST2022-02-21T14:36:54+5:302022-02-21T14:42:10+5:30

सुप्रीम कोर्ट में लखीमपुर खीरी मामले के आरोपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत के खिलाफ एक और याचिका दाखिल की गई है। 

Lakhimpur Kheri violence Bail To Minister Son Ashish Mishra Challenged In Supreme Court By Farmers Families | Lakhimpur Kheri Case: सुप्रीम कोर्ट में आशीष मिश्रा की जमानत को मृतक किसानों के परिजनों ने दी चुनौती

Lakhimpur Kheri Case: सुप्रीम कोर्ट में आशीष मिश्रा की जमानत को मृतक किसानों के परिजनों ने दी चुनौती

Highlightsइलाहाबाद कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 10 फरवरी को लखीमपुर खीरी मामले के आरोपी आशीष मिश्रा को जमानत दी थीलखीमपुर खीरी कांड के मृतकों के परिजनों ने आशीष मिश्रा को दी गई जमानत रद्द करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी मामले के आरोपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को इलाहाबाद कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 10 फरवरी को जमानत दे दी थी। ऐसे में जमानत पर रिहा होने के बाद वह जेल से बाहर आ चुका है। इस बीच लखीमपुर खीरी कांड के मृतकों के परिजनों ने आशीष मिश्रा को दी गई जमानत रद्द करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सुप्रीम कोर्ट में आशीष मिश्रा की जमानत के खिलाफ एक और याचिका दाखिल की गई है। 

बता दें कि 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में कृषि कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन से लौट रहे चार किसानों को एसयूवी कार द्वारा कुचल दिया गया था। इस घटना के बाद हुई हिंसा में एक स्थानीय पत्रकार समेत कुछ लोग भी मारे गए थे। मामले की जांच एसआईटी कर रही है। जांच में पाया गया था कि किसानों को गाड़ी से कुचलने की पूरी घटना एक सोची समझी साजिश थी। इस मामले में कोर्ट में 5,000 पन्नों की चार्जशीट को दाखिल किया गया था। चार्जशीट में आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी बनाया गया था।

मालूम हो, किसानों ने आरोप लगाया था कि एसयूवी अजय मिश्रा टेनी की थी और उसमें आशीष मिश्रा था। हालांकि आशीष ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया था। उसने कहा था कि वह घटनास्थल पर नहीं था, बल्कि बनवीरपुर में था। बताते चलें कि कुल 16 लोगों को एसआईटी की ओर से इस घटना का आरोपी बनाया गया है। आरोपियों पर IPC की धाराओं 307, 326, 302, 34,120 बी,147, 148,149, 3/25/30 लगाई गई हैं।

Web Title: Lakhimpur Kheri violence Bail To Minister Son Ashish Mishra Challenged In Supreme Court By Farmers Families

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे