Lakhimpur Kheri Case: सुप्रीम कोर्ट में आशीष मिश्रा की जमानत को मृतक किसानों के परिजनों ने दी चुनौती
By मनाली रस्तोगी | Updated: February 21, 2022 14:42 IST2022-02-21T14:36:54+5:302022-02-21T14:42:10+5:30
सुप्रीम कोर्ट में लखीमपुर खीरी मामले के आरोपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत के खिलाफ एक और याचिका दाखिल की गई है।

Lakhimpur Kheri Case: सुप्रीम कोर्ट में आशीष मिश्रा की जमानत को मृतक किसानों के परिजनों ने दी चुनौती
नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी मामले के आरोपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को इलाहाबाद कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 10 फरवरी को जमानत दे दी थी। ऐसे में जमानत पर रिहा होने के बाद वह जेल से बाहर आ चुका है। इस बीच लखीमपुर खीरी कांड के मृतकों के परिजनों ने आशीष मिश्रा को दी गई जमानत रद्द करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सुप्रीम कोर्ट में आशीष मिश्रा की जमानत के खिलाफ एक और याचिका दाखिल की गई है।
Family members of Lakhimpur Kheri case victims move the Supreme Court, seeking cancellation of bail granted to Union Minister of State for Home Affairs Ajay Mishra Teni's son Ashish Mishra, who is an accused in the case. pic.twitter.com/sdCSA47qKd
— ANI (@ANI) February 21, 2022
बता दें कि 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में कृषि कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन से लौट रहे चार किसानों को एसयूवी कार द्वारा कुचल दिया गया था। इस घटना के बाद हुई हिंसा में एक स्थानीय पत्रकार समेत कुछ लोग भी मारे गए थे। मामले की जांच एसआईटी कर रही है। जांच में पाया गया था कि किसानों को गाड़ी से कुचलने की पूरी घटना एक सोची समझी साजिश थी। इस मामले में कोर्ट में 5,000 पन्नों की चार्जशीट को दाखिल किया गया था। चार्जशीट में आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी बनाया गया था।
मालूम हो, किसानों ने आरोप लगाया था कि एसयूवी अजय मिश्रा टेनी की थी और उसमें आशीष मिश्रा था। हालांकि आशीष ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया था। उसने कहा था कि वह घटनास्थल पर नहीं था, बल्कि बनवीरपुर में था। बताते चलें कि कुल 16 लोगों को एसआईटी की ओर से इस घटना का आरोपी बनाया गया है। आरोपियों पर IPC की धाराओं 307, 326, 302, 34,120 बी,147, 148,149, 3/25/30 लगाई गई हैं।