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कोविड-19: चिकित्सकीय वीजा की अवधि बढ़ाने के अनुरोध वाली अर्जी पर केंद्र से मांगा जवाब

By भाषा | Updated: August 31, 2021 19:45 IST

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक इथियोपियाई परिवार की उस याचिका पर केंद्र और एफआरआरओ से जवाब मांगा है जिसमें उसने वीजा का विस्तार करने का अनुरोध किया है। उक्त परिवार मेडिकल वीजा पर भारत आया था लेकिन कोविड-19 के चलते उड़ान शुल्क अधिक होने के कारण वापस नहीं जा सका।परिवार जुलाई 2020 में भारत आया था, उनका मेडिकल वीजा मंगलवार को समाप्त हो रहा था जिसके लिए उन्होंने 45 दिनों के लिए विस्तार मांगा है।न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने याचिका पर केंद्र और विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) को नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया था कि पांच लोगों का परिवार उनमें से दो के इलाज के लिए पिछले साल भारत आया था।याचिका में कहा गया है कि कोविड​​​​-19 मामलों में अचानक वृद्धि के कारण याचिकाकर्ताओं ने अनुमान से कहीं अधिक खर्च कर दिया और इसलिए उन्हें इथियोपिया में अपने गंतव्य अदीस अबाबा के लिए टिकट खरीदना मुश्किल हो रहा है क्योंकि वर्तमान में उड़ान की कीमत अधिक हैं। केंद्र सरकार के स्थायी वकील राजेश गोगना ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता 45 दिनों की और अवधि के लिए भारत में रहने के लिए परमिट फिर से जारी करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे, तो प्राधिकारी सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण रखते हुए इस पर शीघ्रता से विचार करेंगे क्योंकि पूरी दुनिया कोविड-19 के प्रभाव से जूझ रही है।परिवार का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता जीशान खान ने कहा कि वे वीजा फिर से जारी करने के लिए तुरंत आवेदन करेंगे। यह देखते हुए कि परिवार का वीजा मंगलवार को समाप्त हो रहा था, अदालत ने कहा कि उम्मीद है कि एफआरआरओ उक्त तिथि से पहले याचिकाकर्ता के आवेदन पर शीघ्र निर्णय लेगा।अदालत ने कहा कि अदालत के निर्देशों का शीघ्र अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवेदन की एक प्रति प्राधिकारियों के वकील को भी दी जाए। अदालत ने मामले को 6 सितंबर को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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