कोविड-19 :मुआवजे के दिशानिर्देश पर न्यायालय ने केंद्र को चार और हफ्ते का समय दिया
By भाषा | Published: August 16, 2021 09:09 PM2021-08-16T21:09:37+5:302021-08-16T21:09:37+5:30
उच्चतम न्यायालय ने कोविड-19 से मृत लोगों के परिजन को मुआवजा देने की खातिर दिशानिर्देश तय करने को लेकर केंद्र को और चार हफ्ते का समय दिया है। केंद्र ने शीर्ष अदालत से कहा कि दिशानिर्देश बनाने का काम काफी आगे बढ़ चुका है और इसे अंतिम रूप देने तथा लागू करने के लिए कुछ और समय की जरूरत है। संक्षिप्त सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एम. आर. शाह की पीठ ने अतिरिक्त सोलिसीटर जनरल ऐश्वर्य भाटी से 30 जून को दिए गए आदेश में अदालत के अन्य निर्देशों के अनुपालन के बारे में पूछा। भाटी ने पीठ से कहा कि वह दो हफ्ते के अंदर हलफनामा दायर कर अदालत द्वारा जारी निर्देश के अनुपालन का ब्यौरा देगी। इसके बाद पीठ ने दिशानिर्देश तय करने के निर्देश के अनुपालन के लिए समय सीमा चार हफ्ते और बढ़ाने का आदेश दिया। अदालत के अन्य निर्देशों के अनुपालन पर इसने केंद्र को स्थिति रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया और मामले में सुनवाई दो हफ्ते बाद तय की। उच्चतम न्यायालय ने 30 जून को दिए गए फैसले में एनडीएमए से कहा कि कोविड-19 के कारण मृत लोगों के परिवार को मुआवजा देने की खातिर छह हफ्ते के अंदर उचित दिशानिर्देश की अनुशंसा करे।
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