कोविड-19: दिल्ली उच्च न्यायालय ने अनुग्रह राशि की मांग करने वाली याचिका पर केंद्र, एनडीएमए से जवाब मांगा

By भाषा | Published: September 10, 2021 05:33 PM2021-09-10T17:33:29+5:302021-09-10T17:33:29+5:30

Kovid-19: Delhi High Court seeks response from Centre, NDMA on plea seeking ex-gratia amount | कोविड-19: दिल्ली उच्च न्यायालय ने अनुग्रह राशि की मांग करने वाली याचिका पर केंद्र, एनडीएमए से जवाब मांगा

कोविड-19: दिल्ली उच्च न्यायालय ने अनुग्रह राशि की मांग करने वाली याचिका पर केंद्र, एनडीएमए से जवाब मांगा

नयी दिल्ली, 10 सितंबर दिल्ली उच्च न्यायालय ने कोविड-19 से अपने पति की मौत होने को लेकर अनुग्रह राशि की मांग करने वाली 43 वर्षीय एक महिला की याचिका पर केंद्र सरकार से शुक्रवार को जवाब मांगा।

न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने याचिका पर नोटिस जारी किये। अदालत ने केन्द्र के साथ ही राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) से भी जवाब मांगा है।

याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि उसके पति की मई में कोविड-19 से मौत हो गई थी।

याचिका में कहा गया है कि यह एनडीएमए का सांविधिक कर्तव्य और संवैधानिक दायित्व है कि वह ‘अधिसूचित आपदा’ कोविड-19 से मौत होने पर अनुग्रह राशि सहायता के लिए दिशानिर्देश जारी करे।

इसमें कहा गया है, ‘‘...मौत होने पर इस तरह की अनुग्रह राशि सहायता आपदा प्रबंधन अधिनियम (डीएमए) की धारा 12 के तहत न सिर्फ सांविधिक दायित्व है, बल्कि यह संवैधानिक दायित्व भी है क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेछ 21 के तहत प्रदत्त जीवन के अधिकार को प्रभावित करता है। ’’

उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय ने 30 जून को एनडीएमए और केंद्र को निर्देश दिया था कि वे कोविड-19 से जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों की वित्तीय मदद के लिए छह हफ्त के अंदर नये दिशानिर्देश उपलब्ध कराएं।

इस मामले में अब 18 नवंबर को आगे सुनवाई होगी।

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Web Title: Kovid-19: Delhi High Court seeks response from Centre, NDMA on plea seeking ex-gratia amount

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