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केरल की नर्स निमिषा प्रिया की फांसी यमन अधिकारियों ने टाली, 16 जुलाई को दी जानी थी फांसी

By रुस्तम राणा | Updated: July 15, 2025 14:57 IST

एएनआई के अनुसार, भारतीय अधिकारी स्थानीय जेल अधिकारियों और अभियोजक कार्यालय के साथ नियमित संपर्क में हैं, जिससे प्रिया की फांसी टल गई है।

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नई दिल्ली: निमिषा प्रिया मौत की सज़ा मामले में ताज़ा घटनाक्रम में, यमन के अधिकारियों ने भारत के दक्षिणी राज्य केरल की नर्स की फांसी टाल दी है, मीडिया रिपोर्टों में सूत्रों के हवाले से बताया गया है। प्रिया को 16 जुलाई को एक हत्या के मामले में फांसी दी जानी थी।

एएनआई के अनुसार, भारतीय अधिकारी स्थानीय जेल अधिकारियों और अभियोजक कार्यालय के साथ नियमित संपर्क में हैं, जिससे प्रिया की फांसी टल गई है। एएनआई के अनुसार, भारतीय अधिकारी स्थानीय जेल अधिकारियों और अभियोजक कार्यालय के साथ नियमित संपर्क में हैं, जिससे प्रिया की फांसी टल गई है।

सोमवार को, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इस मामले में सरकार कुछ खास नहीं कर सकती। गौरतलब है कि शीर्ष अदालत ने उस याचिका पर सुनवाई की जिसमें भारत सरकार को राजनयिक बातचीत के ज़रिए हस्तक्षेप करने और प्रिया को बचाने के निर्देश देने की मांग की गई थी।

इस याचिका पर न्यायमूर्ति विक्रम सेठ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता ने सुनवाई की। यह याचिका "सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल" नामक एक संगठन द्वारा दायर की गई थी। याचिकाकर्ता ने आग्रह किया था कि केंद्र राजनयिक माध्यमों से 'ब्लड मनी' वार्ता में सहायता कर सकता है।

लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, भारत के अटॉर्नी जनरल (एजीआई) आर. वेंकटरमणी ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया, "यमन की संवेदनशीलता को देखते हुए सरकार कुछ नहीं कर सकती...इसे कूटनीतिक रूप से मान्यता नहीं दी गई है...रक्त-धन एक निजी बातचीत है...एक बिंदु है, जहां तक भारत सरकार जा सकती है।" 

टॅग्स :केरलसुप्रीम कोर्टMinistry of External Affairs
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