कर्नाटक: हिजाब मामले की एक याचिकाकर्ता का भाई हमले में घायल, ‘संघ परिवार के गुंडों’ पर हमले का आरोप लगाया
By विशाल कुमार | Published: February 22, 2022 10:51 AM2022-02-22T10:51:54+5:302022-02-22T10:56:17+5:30
हाज़रा शिफा के अनुसार, उनका 20 वर्षीय भाई सैफ उडुपी के हाईटेक अस्पताल में भर्ती है। शिफा के परिचित मसूद मन्ना ने एक ट्वीट में दावा किया कि डेढ़ सौ लोगों की भीड़ ने सैफ पर हमला किया।
उडुपी (कर्नाटक): हिजाब विवाद को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वाली लड़कियों में से एक हाज़रा शिफा ने आरोप लगाया है कि कथित “संघ परिवार के गुंडों” ने उडुपी में सोमवार की रात उनके भाई पर हमला किया और संपत्ति को क्षति पहुंचाई।
शिफा ने सिलसिलेवार ट्वीट कर हमलावरों के विरुद्ध मामला दर्ज करने और कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने लिखा, “भीड़ ने मेरे भाई पर निर्ममता से हमला किया। केवल इसलिए क्योंकि मैं अपने हिजाब के लिए लड़ रही हूं जो कि मेरा हक है। हमारी संपत्ति को भी नष्ट किया गया। क्यों? क्या मैं अपना अधिकार नहीं मांग सकती? उनका अगला निशाना कौन होगा? मैं संघ परिवार के गुंडों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग करती हूं।”
My brother was brutally attacked by a mob. Just because I continue to stand for My #Hijab which is MY RIGHT. Our property were ruined as well. Why?? Can't I demand my right? Who will be their next victim? I demand action to be taken against the Sangh Parivar goons. @UdupiPolice
— Hazra Shifa (@hazra_shifa) February 21, 2022
शिफा के अनुसार, उनका 20 वर्षीय भाई सैफ उडुपी के हाईटेक अस्पताल में भर्ती है। शिफा के परिचित मसूद मन्ना ने एक ट्वीट में दावा किया कि डेढ़ सौ लोगों की भीड़ ने सैफ पर हमला किया।
मन्ना ने ट्वीट किया, “उसे निशाना बनाया गया क्योंकि उसकी बहन हाज़रा शिफा अपने हिजाब के अधिकार के लिए लड़ रही है। न केवल छात्रों बल्कि परिवारों की जिंदगियां भी दांव पर हैं। कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।”
एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, मालपे पुलिस स्टेशन के एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि वहां करीब 20-30 लोग थे। और उनमें से ज्यादातर पीड़ित (सैफ) के परिचित थे और वे उसके दोस्त हैं। आरोपी अक्सर सैफ के पिता के स्वामित्व वाले होटल बिस्मिल्लाह में जाता था।
अधिकारी ने कहा कि दंगों का कारण यह था कि सैफ के पिता ने हिजाब विवाद और भगवा शॉल पहनने वालों पर प्रतिक्रिया दी थी। यह एक स्थानीय कन्नड़ चैनल द्वारा किया गया स्टिंग था। उनके बयानों और शब्दों के चुनाव ने समूह को उत्तेजित कर दिया, जो फिर होटल पहुंचे और सैफ पर पथराव किया। गिरोह के एक आरोपी ने सैफ को थप्पड़ मारकर पीटा। लोगों का समूह नशे की हालत में था।
पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ दंगे भड़काने का मामला दर्ज किया है।
कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस जेएम काजी और जस्टिस कृष्ण एस. दीक्षित की पूर्ण पीठ उस याचिका पर सुनवाई कर रही है जिसमें मुस्लिम लड़कियों और महिलाओं ने कक्षाओं में हिजाब पहनने की अनुमति देने का अनुरोध किया है। यह पीठ हिजाब पर रोक के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के लिए गठित की गई थी।