कर्नाटक: रेप आरोपी भाजपा विधायक के खिलाफ एसआईटी को रिपोर्ट दाखिल करने की मंजूरी, हाईकोर्ट ने कहा- एसआईटी की वैधानिकता पर बहस हो सकती है
By विशाल कुमार | Published: February 3, 2022 01:24 PM2022-02-03T13:24:26+5:302022-02-03T13:27:26+5:30
कर्नाटक के भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री रेमश जारकिहोली की मौजूदगी वाला एक वीडियो टेलीविजन चैनलों पर प्रसारित किया गया था, जिसमें अश्लील सामग्री थी। इसके बाद एक महिला ने जारकीहोली के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।
बेंगलुरु:कर्नाटक के भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री रेमश जारकिहोली के खिलाफ बलात्कार के आरोप में पुलिस की जांच रिपोर्ट जमा करने का रास्ता कर्नाटक हाईकोर्ट ने साफ कर दिया।
हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद कर्नाटक की भाजपा सरकार में मंत्री रहे जारकिहोली के मंत्रिमंडल में वापसी होने की उम्मीद है। बलात्कार के आरोप लगने के बाद मार्च, 2021 में उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था।
दरअसल, उनकी मौजूदगी वाला एक वीडियो टेलीविजन चैनलों पर प्रसारित किया गया था, जिसमें अश्लील सामग्री थी। इसके बाद एक महिला ने जारकीहोली के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।
हालांकि, पूर्व मंत्री आरोपों से इनकार करते हुए अज्ञात लोगों के खिलाफ धनउगाही का मामला दर्ज करा दिया था। इसके बाद जांच के दौरान एसआईटी ने स्वीकार किया कि रिकॉर्डिंग वास्तविक थी और एक गिरोह ने वीडियो के लिए उससे जबरन वसूली की कोशिश की। लेकिन महिला ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर एसआईटी के गठन पर सवाल उठाया और अंतिम रिपोर्ट जमा करने की मंजूरी नहीं देने की मांग की।
कर्नाटक हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सक्षम न्यायालय के समक्ष विशेष जांच दल (एसआईटी) की अंतिम रिपोर्ट जमा करने के लिए कहा। हालांकि, एसआईटी के गठन की वैधानिकता के सवाल पर अभी बहस हो सकती है।