मानहानि वाद स्थानांतरित करने की अर्जी खारिज करने के सीएमएम के आदेश को कंगना ने दी चुनौती
By भाषा | Updated: December 17, 2021 20:27 IST2021-12-17T20:27:31+5:302021-12-17T20:27:31+5:30

मानहानि वाद स्थानांतरित करने की अर्जी खारिज करने के सीएमएम के आदेश को कंगना ने दी चुनौती
मुंबई, 17 दिसंबर बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने गीतकार जावेद अख्तर द्वारा उनके खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले को स्थानांतरित करने की उनकी याचिका खारिज करने के निचली अदालत के आदेश के खिलाफ शुक्रवार को यहां सत्र अदालत का रुख किया।
मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (सीएमएम) ने अक्टूबर में अंधेरी मजिस्ट्रेट अदालत से मामले को स्थानांतरित करने की उनकी याचिका खारिज कर दी थी। अधिवक्ता रिजवान सिद्दीकी के जरिये बोरीवली सत्र अदालत के समक्ष दायर रनौत की पुनरीक्षा अर्जी में कहा गया है कि सीएमएम यह समझने में विफल रहे कि मजिस्ट्रेट ने अर्जीकर्ता (उसके मामले) को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी शक्तियों का ‘‘दुरुपयोग’’ किया था।
इससे पहले अभिनेत्री ने सीएमएम के समक्ष दायर अपनी अर्जी में कहा था कि उन्होंने अंधेरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में ‘‘विश्वास खो दिया’’ है क्योंकि उसने जमानती अपराध में उसके सामने पेश होने में विफल रहने पर परोक्ष रूप से उनके खिलाफ वारंट जारी करने की धमकी दी है।
अख्तर ने एक टीवी साक्षात्कार के दौरान रनौत द्वारा दिए गए कुछ बयानों को लेकर नवंबर 2020 में अंधेरी अदालत में मानहानि की शिकायत की थी।
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