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शिबू सोरेन को आय से अधिक संपत्ति मामले में लोकपाल का नोटिस, 25 अगस्त को दिल्ली में है पेशी

By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: August 10, 2022 3:20 PM

गुरुजी के नाम से लोकप्रिय झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन को लोकपाल ने आय से अधिक मामले में नोटिस जारी करते हुए 25 अगस्त को दिल्ली में पेश होने के लिए कहा है।

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ठळक मुद्देझारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन को लोकपाल ने जारी किया नोटिसगुरुजी के नाम से लोकप्रिय शिबू सोरेन को यह नोटिस आय से अधिक संपत्ति के मामले में मिली हैमुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन को 25 अगस्त को दिल्ली में लोकपाल के सामने पेश होना है

रांची:झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख शिबू सोरेन को लोकपाल ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में नोटिस जारी किया है। गुरुजी के नाम से लोकप्रिय झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन को लोकपाल के सामने 25 अगस्त को पेश होकर नोटिस का जवाब देना है।

लोकपाल की ओर से भेजी गई नोटिस में आदिवासी नेता शिबू सोरेन के खिलाफ आरोप है कि लोकपाल में 5 अगस्त 2020 को एक शिकायत जमा हुई थी, जिसमें शिबू सोरेन और उनके परिवार द्वारा कथित तौर पर गैर-कानूनी साधनों के जरिये आय से अधिक संपत्ति अर्जित की गई है।

इसके साथ ही शिकायत में इस बात का भी जिक्र है कि सोरेन परिवार ने झारखंड में अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए भ्रष्ट और बेईमान तरीके से कई व्यावसायिक और आवासीय संपत्तियां अर्जित की हैं, जिनसे राज्य के सरकारी खजाने को भारी चोट पहुंची है।

लोकपाल की ओर से यह नोटिस जस्टिस अभिलाषा कुमारी (न्यायिक सदस्य) और तीन सदस्यों क्रमशः महेंद्र सिंह और इंद्रजीत पी गौतम की बेंच ने 4 अगस्त को मामले की सुनवाई के बाद जारी किया है।

नोटिस में कहा गया है, "हम निर्देश देते हैं कि लोक सेवक को लोकपाल अधिनियम की धारा 20 (3) के तहत शिबू सोरेन को पेश होने के लिए नोटिस जारी किया जा सकता है, ताकि वो 25 अगस्त 2022 को व्यक्तिगत रूप से या अपनी ओर से अधिकृत प्रतिनिधि/अधिवक्ता के जरिये जवाब देने के लिए पेश हों। शिबू सोरेन के खिलाफ यह सुनवाई दिल्ली स्थित भारत के लोकपाल के कार्यालय में सुबह 11:30 बजे शुरू होगी।"

समाचार वेबसाइट द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक नोटिस में कहा गया है, “हमने इस मामले में शिबू सोरेन के खिलाफ मिली शिकायत, लोक सेवक की टिप्पणियों और सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट और अन्य सबूतों पर गहन विचार करने के बाद नोटिस जारी किया है।"

चूंकि सोरेन पर लगे कथित आरोपों बेहद गंभीर हैं, लिहाजा हमारा विचार है कि उनके खिलाफ धारा 20(3) के तहत कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि लोक सेवक के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा 3, खंड (ए) (बी), (सी) के तहत कार्यवाही करने के लिए कोई प्रथम दृष्टया मामला बनता है फिर या नहीं।

इस नोटिस को जारी होने से पहले शिबू सोरेन के खिलाफ शिकायत दर्ज होने के बाद लोकपाल की फुल बेंच ने 15 सितंबर 2020 को सीबीआई को आदेश दिया था कि उनके खिलाफ धारा 20 (1) (ए) के तहत मामला दर्ज करते हुए प्रारंभिक जांच की जाए।

लोकपाल के आदेश पर सीबीआई ने मामले की जांच की और 1 जुलाई को एक रिपोर्ट पेश की। जिसमें शिबू सोरेन और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर जो भी संपत्तियां हैं, उनका पूरी विवरण पेश किया गया था। इसके अलावा सीबीआई ने सोरेन परिवार के कुछ आयकर रिटर्न (आईटीआर) भी संलग्न किए थे और उन संपत्तियों की लिस्ट दी थी, जिसके कब्जे का आरोप शिबू सोरेन और उनके परिवार पर है।

मालूम हो कि लोकपाल का यह नोटिस विशेष रूप से शिबू सोरेन को नोटिस जारी किया गया है, जब उनके बेटे और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहले से ही रांची के एक खनन पट्टों के मामले में कथित अनियमितताओं के लिए दायर की गई जनहित याचिकाओं का हाईकोर्ट में सामना कर रहे हैं। इस मामले में उन पर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला चल रहा है और वो चुनाव आयोग के भी रडार पर हैं। 

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