रांचीः झारखंड सरकार ने पान मसालों के विभिन्न ब्रांडों की जांच में मैग्नीशियम कार्बोनेट पाये जाने के बाद राज्य में पान मसालों के 11 ब्रांड के उत्पादन, भंडारण तथा बिक्री पर 12 महीने के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। महाराष्ट्र और बिहार के बाद झारखंड देश का तीसरा राज्य है।
आधिकारिक प्रवक्ता ने यहां बताया कि मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में दिये गए निर्देश के आलोक में राज्य के खाद्य संरक्षा आयुक्त नितिन मदन कुलकर्णी ने राज्य में 11 ब्रांडों के पान मसाले पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने बताया कि यह प्रतिबंध विभिन्न जिलों से प्राप्त 41 पान मसाला के नमूनों के जांच में मैग्नीशियम कार्बोनेट की मात्रा पाए जाने के कारण लगाई गई है। मैग्नीशियम कार्बोनेट से हृदय की बीमारी सहित विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ होती है।
पान मसाला के लिए खाद्य सुरक्षा कानून, 2006 में दिए गए मानक के मुताबिक मैग्नीशियम कार्बोनेट मिलाया जाना प्रतिबंधित है। इस बीच झारखंड में तम्बाकू नियंत्रण हेतु राज्य सरकार की तकनीकी सहयोग संस्थान सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेन्ट सोसाइटी (सीड्स) के कार्यपालक निदेशक दीपक मिश्र ने बताया की पान मसाला पर प्रतिबंध लगाकर राज्य सरकार ने साहसिक कदम उठाया है। मिश्रा ने बताया कि सरकार द्वारा यदि पान मसाला के प्रतिबंध को राज्य में सही ढंग से लागू किया जाएगा तो सूबे में तम्बाकू सेवन करने वाले लोगों की संख्या में कमी आएगी।
उत्तर प्रदेश में पान मसाला की बिक्री पर लगी रोक हटी
उत्तर प्रदेश सरकार ने पान मसाले की बिक्री तथा उत्पादन से प्रतिबंध हटा लिया है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने 25 मार्च को पान मसाला निर्माण तथा बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था। उत्तर प्रदेश में शराब बिक्री पर लगे प्रतिबंध को खत्म करने के बाद पान मसाला बनाने व बेचने पर लगी रोक भी बुधवार को हटा ली गई। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन आयुक्त अनीता सिंह की ओर से बुधवार को पान मसाला बनाने तथा उसके वितरण व बिक्री पर लगाये गए प्रतिबंध को हटाने का आदेश जारी किया गया है।
अनीता सिंह ने एक आदेश में कहा है कि प्रदेश में तंबाकू एवं निकोटिन युक्त पान मसाला, गुटखा के निर्माण भंडारण व बिक्री पर लगा प्रतिबंध यथावत बना रहेगा। पान मसाले के निमार्ण, वितरण एवं बिक्री में गृह विभाग के निदेर्शों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। राज्य में तंबाकू तथा निकोटिन युक्त पान मसाला-गुटखा के निमार्ण, भंडारण तथा बिक्री पर लगाया गया प्रतिबंध यथावत जारी रहेगा । लाकडाउन के दौरान जब सरकार ने प्रदेश में पान मसाले पर रोक लगाई थी तो कहा था कि लोग गुटखा और पान मसाला खाकर सरकारी दफ्तरों, बाजारों और सार्वजनिक स्थानों में थूकते हैं।
इस कारण कोरोना वायरस के संक्रमण का भी खतरा बढ़ गया है। ऐसे में इस पर रोक जरूरी है। सरकार ने जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए 25 मार्च से पान मसाले की बिक्री पर रोक लगा दी थी । खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन आयुक्त की ओर से जारी आदेश में यह भी निर्देश दिया गया है कि कोरोना महामारी के चलते देशव्यापी लॉकडाउन के संबंध में गृह विभाग की ओर से जारी निर्देशों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाएगा। यानी ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में उद्योगों को जो छूट दी गई है उसके अनुसार ही कार्य करना होगा।