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Jammu-Kashmir: नई सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग की सिफारिशों को मंजूरी के बाद ही जम्मू कश्मीर में पंचायत चुनाव होंगे

By सुरेश एस डुग्गर | Updated: October 13, 2024 11:21 IST

Jammu-Kashmir:साथ ही नगर निगमों और अन्य स्थानीय निकायों में आरक्षण प्रावधानों का आकलन करना है। इस अभूतपूर्व पहल का उद्देश्य जम्मू-कश्मीर में पंचायत और स्थानीय निकाय चुनावों में पहली बार ओबीसी आरक्षण लागू करना है।

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Jammu-Kashmir: जम्मू-कश्मीर में पंचायत चुनाव तभी होंगे जब नई सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आयोग द्वारा की जाने वाली आरक्षण सिफारिशों को मंजूरी देगी। स्थानीय शासन के भविष्य को आकार देने वाले लगभग 65 लाख मतदाताओं के साथ, आयोग आरक्षण सिफारिशों पर अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए लगन से काम कर रहा है, जिसे जल्द ही सरकार को सौंप दिया जाएगा।

हाल के लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बाद, राज्य चुनाव आयोग ने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में स्थानीय निकायों की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए पंचायत चुनावों के संबंध में अपने प्रयासों को तेज कर दिया। 

अधिकारियों के अनुसार, चुनावी प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए, इस महीने के अंत तक मौजूदा मतदाताओं की सूची राज्य चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने की तैयारी चल रही है। इससे मतदाता विशेष सारांश प्रक्रिया के दौरान अपने रिकॉर्ड में संशोधन कर सकेंगे। 

जैसा कि पहले ही बताया गया है, यूटी प्रशासन ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश जनक राज कोतवाल के नेतृत्व में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी राज कुमार भगत और एसकेयूएएसटी जम्मू के पूर्व डीन प्रोफेसर मोहिंदर सिंह के साथ तीन सदस्यीय ओबीसी आयोग का गठन किया उनका काम जम्मू-कश्मीर की कुल आबादी में ओबीसी के प्रतिनिधित्व का मूल्यांकन करना है, साथ ही नगर निगमों और अन्य स्थानीय निकायों में आरक्षण प्रावधानों का आकलन करना है। इस अभूतपूर्व पहल का उद्देश्य जम्मू-कश्मीर में पंचायत और स्थानीय निकाय चुनावों में पहली बार ओबीसी आरक्षण लागू करना है।

आयोग के निष्कर्ष यह निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे कि क्या संबंधित क्षेत्रों में पहले से ही पर्याप्त प्रतिनिधित्व मौजूद है, जो आरक्षण की आवश्यकता पर निर्णय को प्रभावित कर सकता है। 

मौजूदा पंचायतों का कार्यकाल 9 जनवरी, 2024 को समाप्त हो गया, जिससे विकास कार्य का प्रबंधन खंड विकास अधिकारियों (बीडीओ) द्वारा किया जाना है। 65,85,263 मतदाता अपने मतपत्र डालने के पात्र हैं, इन संख्याओं को चुनावों से पहले संशोधनों के साथ अपडेट किया जा सकता है, जो संभवतः नवंबर-दिसंबर के लिए निर्धारित हैं। 

सरकार पंचायती राज अधिनियम के तहत चुनाव प्रक्रिया की देखरेख करेगी, जिसमें राज्य चुनाव आयोग पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। जम्मू और कश्मीर में कुल 4,291 पंचायतें हैं, जिनमें से प्रत्येक का नेतृत्व एक सरपंच करता है, जिसमें 33,597 पंच पद चुनाव के लिए उपलब्ध हैं।

पंचायतों का वितरण जिलों में अलग-अलग है, उधमपुर (236), रामबन (143), पुंछ (229) और कश्मीर संभाग के विभिन्न जिलों में उल्लेखनीय संख्या है, जिसमें श्रीनगर में 21 और बारामुल्ला में 402 शामिल हैं। राज्य चुनाव आयुक्त बीआर शर्मा ने पुष्टि की कि पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण को अंतिम रूप दिए जाने के बाद होंगे।

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