Jammu-Kashmir: जम्मू कश्मीर पुलिस ने नए आपराधिक कानून, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) के तहत 70 से अधिक ई-एफआईआर दर्ज की हैं। इस तरह से इतनी ई एफआईआर दर्ज काने वाले जम्मू कश्मीर पहला प्रदेश बन गया है।
एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि नागरिकों को मौखिक, टेलीफोन या लिखित शिकायतों के अलावा एसएमएस, ईमेल, व्हाट्सएप, नागरिक सेवा केंद्र, वेब पोर्टल/इंटरनेट (ईफॉर्म) जैसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अपनी शिकायत दर्ज कराने की सुविधा प्रदान की गई है।
अधिकारी ने बताया कि आज तक यूटी के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में एसएमएस और ईमेल के माध्यम से 52 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा नागरिक सेवा केंद्रों पर 64 शिकायतें और वेब पोर्टल/इंटरनेट (ईफॉर्म) से 10 शिकायतें प्राप्त हुई हैं और 70 से अधिक ऐसी शिकायतों को एफआईआर में बदल दिया गया है।
बीएनएसएस की धारा 173 के अनुसार, पुलिस द्वारा प्राप्त कोई भी शिकायत (इलेक्ट्रॉनिक) रिकॉर्ड में दर्ज की जाएगी; हालांकि, शिकायतकर्ता को तीन दिनों के भीतर उस शिकायत (इलेक्ट्रॉनिक) पर हस्ताक्षर करना होगा।
अधिकारी ने कहा कि जीरो एफआईआर के संबंध में, अब तक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में 100 से अधिक एफआईआर दर्ज की गई हैं। इनमें से 83 एफआईआर जम्मू-कश्मीर के बाहर विभिन्न पुलिस स्टेशनों में स्थानांतरित कर दी गई हैं।
अधिकारी का कहना था कि चूंकि आम जनता साइबर अपराध के रुझानों के बारे में अच्छी तरह से जानती है, इसलिए विभिन्न स्तरों पर जांच और संतुलन शुरू किया गया है, ताकि किसी भी बदमाश द्वारा ईएफआईआर आदि प्रावधान की सुविधा का दुरुपयोग न किया जा सके।