लाइव न्यूज़ :

जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मदनी बोले, अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का विरोध नहीं, मजहब को बुनियाद बनाने की मुखालफत

By भाषा | Updated: December 15, 2019 14:06 IST

नए कानून के तहत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के जो सदस्य धार्मिक उत्पीड़न के कारण 31 दिसंबर 2014 तक भारत आ गए हैं, उन्हें अवैध प्रवासी नहीं समझा जाएगा और भारत की नागरिकता दी जाएगी। 

Open in App
ठळक मुद्देअगर मुसलमान और दलित मिलकर कोई मंच बनाते हैं तो जमीयत उलेमा-ए-हिंद का दिल खुला हुआ है और हम उनके साथ जा सकते हैं-मदनीकिसी खास तबके (मुसलमानों) को किनारे लगाकर कोई कानून बनाया जाए तो उसे न संविधान और न ही मुल्क कबूल करता है-जमीयत

देश में मुसलमानों के प्रमुख संगठन जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना सैयद अरशद मदनी ने कहा है कि संशोधित नागरिकता कानून की मुखालफत कुछ पड़ोसी मुल्कों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के लिए नहीं, बल्कि इस कानून में धार्मिक आधार पर नागरिकता देने और इसमें एक समुदाय (मुसलमानों) को शामिल नहीं करने के लिए की जा रही है।

मौलाना मदनी ने यह भी कहा कि वह चाहते हैं कि दलित-मुसलमान मजहब की दीवारों से ऊपर उठकर एक मंच बनाएं और इसके लिए उनके संगठन ने पहले भी कई बार कोशिश की है। मौलाना मदनी ने यहां ‘भाषा’ से खास बातचीत में कहा, ‘‘किसी खास तबके (मुसलमानों) को किनारे लगाकर कोई कानून बनाया जाए तो उसे न संविधान और न ही मुल्क कबूल करता है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘ देश का मुसलमान पड़ोसी मुल्कों से आए अल्पसंख्यकों को यहां की नागरिकता देने का विरोध नहीं करता है, पर इसमें मजहबी बुनियाद पर मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया है। इसलिए इसकी मुखालफत की जा रही है।’’ मदनी ने कहा, ‘‘कानून के अल्फाज़ को दुरुस्त किया जा सकता था और सिर्फ यह कानून बना दिया जाता कि अगर कोई भी शख्स मज़हब की बुनियाद पर सताए जाने की वजह से इस देश में आएगा, हम उसे अपने देश में जगह देंगे, क्योंकि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से कोई मुसलमान मज़हब की बुनियाद पर प्रताड़ना का शिकार हो कर भारत नहीं आएगा।’’

जमीयत प्रमुख ने आरोप लगाया, ‘‘मेरा मानना है कि इनको (भाजपा को) अपने लोगों को यह संदेश देना था कि अगर मुसलमानों को कोई नुकसान पहुंचा सकता है और संवैधानिक तौर पर उन्हें छोड़ सकता है तो यह वे ही कर सकते हैं।’’ रोहिंग्या मुसलमानों को भी भारतीय नागरिकता देने की मांग करते हुए मौलाना मदनी ने कहा, ‘‘बर्मा (म्यांमा) भी पहले भारत का ही हिस्सा था और अगर आप इन तीन मुल्कों के गैर मुस्लिमों को भारत में रहने की इजाजत दे सकते हैं तो आप रोहिंग्या को भी इजाजत दे सकते हैं। मगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप की नागरिकता देने की बुनियाद मजहब पर आधारित है।’’ उन्होंने दावा किया, ‘‘हमारी फिक्र एनआरसी को लेकर है। असम में एनआरसी के लिए मुसलमानों के सबूत स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं और इस कानून के बन जाने से उनके लिए हिन्दुस्तान की सरजमीं और तंग हो जाएगी।’’

उन्होंने कहा, ‘‘देश में ऐसे लोगों की बड़ी तादाद है जिसमें हिन्दू और मुस्लिम दोनों शामिल हैं, जो सिर्फ रोजी-रोटी कमाने में मशगूल रहते हैं और उनके लिए पुराने दस्तावेज इकट्ठा करना बहुत मुश्किल होगा। आपने (सरकार ने) महजब की बुनियाद पर एक तबके को इससे पूरी तरह से बाहर कर दिया है।’’ इस कानून के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में जाने का ऐलान करते हुए मौलाना मदनी ने कहा ‘‘हमने बार बार शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है और अब भी उच्चतम न्यायालय जाएंगे।’’

समूचे देश में एनआरसी होने की सूरत में, दलितों के साथ कोई मंच बनाने के सवाल पर मौलाना मदनी ने कहा, ‘‘हम समझते हैं कि जो भी तबके मजलूम हैं, उन्हें मजहब से ऊपर उठकर एक दूसरे का हाथ पकड़ना चाहिए। हमने पहले भी कई बार कोशिश की है कि दलित हमारे साथ आएं, लेकिन हमें कामयाबी नहीं मिली।’’

उन्होंने कहा, ‘‘अगर मुसलमान और दलित मिलकर कोई मंच बनाते हैं तो जमीयत उलेमा-ए-हिंद का दिल खुला हुआ है और हम उनके साथ जा सकते हैं।’’ मुसलमानों से सड़कों पर प्रदर्शन नहीं करने की अपील करते हुए मौलाना मदनी ने कहा, ‘‘हम मुसलमानों से सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन नहीं करने को कहते हैं। यह हमारी रिवायत नहीं है। हम चाहते हैं मुल्क में चैन-ओ-अमन बना रहे। हम इसे कानूनी तौर पर लड़ेंगे और हमारा मानना है कि देश में मुसलमान हजारों साल से रह रहा है।’’

टॅग्स :नागरिकता संशोधन बिल 2019मुस्लिम लॉ बोर्ड
Open in App

संबंधित खबरें

भारतदेवी चामुंडेश्वरी के गर्भगृह के समक्ष दीप, हल्दी, कुमकुम और फल और फूल चढ़ाए जाते हैं?, मुख्य अतिथि बानू मुश्ताक कैसी करेंगी, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

क्राइम अलर्टमुस्लिम लड़कियों को भेज हिंदुओं को लुभाना?, मदरसा मौलवी अब्दुल मजीद, सलमान, मोहम्मद आरिफ और फहीम अरेस्ट, 13 प्रदेशों के 30 जिलों तक फैला नेटवर्क

विश्वपाकिस्तान में अल्पसंख्यक कभी चैन से नहीं रहे, 78 साल में हिंदुओं पर अत्याचार?, हर साल 2000 नाबालिग लड़कियों को बालिग बताकर...

भारत'16 वर्षीय मुस्लिम लड़की पर्सनल लॉ के तहत वैध विवाह की हकदार', सुप्रीम कोर्ट का फैसला

भारतकिशनगंजः 6 दिन में 1.27 लाख से अधिक आवासीय प्रमाण पत्र आवेदन?, उपमुख्यमंत्री चौधरी ने कहा- बांग्लादेशी ‘घुसपैठिया’ तो नहीं, ‘शॉकिंग’

भारत अधिक खबरें

भारतजमीनी कार्यकर्ताओं को सम्मानित, सीएम नीतीश कुमार ने सदस्यता अभियान की शुरुआत की

भारतसिरसा जिलाः गांवों और शहरों में पर्याप्त एवं सुरक्षित पेयजल, जानिए खासियत

भारतउत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोगः 15 विषय और 7466 पद, दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 में सहायक अध्यापक परीक्षा, देखिए डेटशीट

भारतPariksha Pe Charcha 2026: 11 जनवरी तक कराएं पंजीकरण, पीएम मोदी करेंगे चर्चा, जनवरी 2026 में 9वां संस्करण

भारत‘सिटीजन सर्विस पोर्टल’ की शुरुआत, आम जनता को घर बैठे डिजिटल सुविधाएं, समय, ऊर्जा और धन की बचत