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जहांगीरपुरी दंगा: दिल्ली पुलिस ने एफआईआर से विहिप और बजरंग दल का नाम हटाया, कहा- जांच जारी है

By विशाल कुमार | Updated: April 19, 2022 08:31 IST

ताजा बयान में कहा गया है कि आयोजकों के खिलाफ (16/04/22 की शाम को थाना जहांगीरपुरी क्षेत्र में बिना किसी अनुमति के) जुलूस निकालने का मामला दर्ज किया गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि एक आरोपी व्यक्ति जांच में शामिल हुआ है।

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ठळक मुद्देहनुमान जयंती जुलूस के बाद हुई हिंसा के संबंध में पुलिस ने अब दूसरा मामला दर्ज किया है।यह मामला उस दिन क्षेत्र में तीसरा जुलूस निकालने की अनुमति नहीं लेने के लिए दर्ज किया गया है।कुछ घंटों के अंदर ही पुलिस ने संगठनों और गिरफ्तारी के किसी भी संदर्भ को छोड़कर बयान को संशोधित किया।

नई दिल्ली: दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई सांप्रदायिक हिंसा के तार विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे हिंदुत्ववादी संगठनों से जोड़ने के कुछ घंटों बाद ही दिल्ली पुलिस ने संशोधित बयान में इन संगठनों के नामों को हटा लिया।

डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर-पश्चिम दिल्ली के जहांगीरपुरी में शनिवार को हनुमान जयंती जुलूस के बाद हुई हिंसा के संबंध में पुलिस ने अब दूसरा मामला दर्ज किया है। यह मामला उस दिन क्षेत्र में तीसरा जुलूस निकालने की अनुमति नहीं लेने के लिए दर्ज किया गया है।

पुलिस ने शुरू में कहा कि जुलूस के आयोजकों के खिलाफ अनुमति नहीं लेने पर आईपीसी की धारा 188 (एक लोक सेवक के आदेशों की अवहेलना) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

बयान में विहिप, बजरंग दल, दिल्ली प्रांत, मुखर्जी नगर जिला, झंडेवाला के आयोजकों का बिना किसी अनुमति के जुलूस निकालने का जिक्र किया गया था। इसने यह भी कहा कि एक आरोपी व्यक्ति विश्व हिंदू परिषद के जिला सेवा प्रमुख को गिरफ्तार कर लिया गया है।

हालांकि, कुछ घंटों के अंदर ही पुलिस ने संगठनों और गिरफ्तारी के किसी भी संदर्भ को छोड़कर बयान को संशोधित किया।

ताजा बयान में कहा गया है कि आयोजकों के खिलाफ (16/04/22 की शाम को थाना जहांगीरपुरी क्षेत्र में बिना किसी अनुमति के) जुलूस निकालने का मामला दर्ज किया गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि एक आरोपी व्यक्ति जांच में शामिल हुआ है।

संशोधित बयान में कहा गया है कि आगे की जांच जारी है। इसने दो अन्य जुलूसों का भी उल्लेख किया जो 16 अप्रैल की सुबह और दोपहर में जहांगीरपुरी में उचित अनुमति के साथ निकाले गए थे।

पहला मामला शनिवार को धारा 307 (हत्या का प्रयास), 120 बी (आपराधिक साजिश), 147 (दंगा) और अन्य प्रासंगिक भारतीय दंड संहिता और शस्त्र अधिनियम की धाराओं के तहत दर्ज किया गया था।

शनिवार को हिंसा में कथित संलिप्तता के लिए 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया और दो नाबालिगों को हिरासत में लिया गया था, जिसमें नौ लोग घायल हो गए थे।

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