जम्मू कश्मीर: PSA डोजियर में पत्रकार फहाद शाह पर ISI एजेंडा चलाने, देशद्रोही कंटेंट पोस्ट करने का आरोप
By विशाल कुमार | Published: March 17, 2022 11:14 AM2022-03-17T11:14:02+5:302022-03-17T11:15:52+5:30
जम्मू कश्मीर स्थित 'कश्मीरवाला' वेबसाइट के पत्रकार फहाद शाह को उकसाने वाला बताते हुए डोजियर में कहा गया है कि वह पत्रकारिता की नैतिकता के खिलाफ काम कर रहे हैं और राष्ट्र विरोधी सामग्री पोस्ट करके पेशे का दुरुपयोग कर रहे हैं जिसका देश की संप्रभुता और एकता पर बहुआयामी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
श्रीनगर: जम्मू कश्मीर स्थित 'कश्मीरवाला' वेबसाइट के पत्रकार फहाद शाह के खिलाफ पुलिस ने जन सुरक्षा अधिनियम के तहत लाए गए डोजियर में आरोप लगाया है कि वह आईएसआई या अलगाववादी का प्रोपगेंडा के हिसाब से खबरें चलाते हैं और देशद्रोही कंटेंट पोस्ट करते हैं।
बता दें कि, दो बार अदालत से जमानत मिलने के बावजूद बीते सोमवार को जम्मू कश्मीर पुलिस ने शाह के खिलाफ जन सुरक्षा कानून की धाराएं लगा दीं और रिहा नहीं किया।
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, शाह को उकसाने वाला बताते हुए डोजियर में कहा गया है कि वह पत्रकारिता की नैतिकता के खिलाफ काम कर रहे हैं और राष्ट्र विरोधी सामग्री पोस्ट करके पेशे का दुरुपयोग कर रहे हैं जिसका देश की संप्रभुता और एकता पर बहुआयामी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
श्रीनगर के जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए गए डोजियर में कहा गया कि शाह का समाचार पोर्टल, कश्मीरवाला, ऐसी खबरें पोस्ट करता है जो राष्ट्र के हित और सुरक्षा के खिलाफ हैं और वे ज्यादातर कश्मीर संघर्ष और भारतीय राज्य की मनमानी के आरोपों को उजागर करते हैं।
पुलवामा, शोपियां और श्रीनगर में शाह के खिलाफ दर्ज तीन मामलों का विवरण देते हुए, डोजियर ने कहा गया कि आपके खिलाफ ठोस कानून लागू किए गए हैं, लेकिन हर रिहाई के बाद कई मौके दिए जाने के बावजूद आपने अपने तरीके नहीं बदले हैं।
कड़े कानून के तहत गिरफ्तारी को सही ठहराते हुए पुलिस ने कहा कि पत्रकार अपनी गैरकानूनी गतिविधियों के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है और गंभीर खतरा पैदा कर सकता है।
बता दें कि, शाह को शुरू में 4 फरवरी को पुलवामा पुलिस ने आतंकवादी गतिविधियों का महिमामंडन करने और कानून लागू करने वाली एजेंसियों की छवि को खराब करने के अलावा देश के खिलाफ दुर्भावना और असंतोष पैदा करने वाले सोशल मीडिया पोस्ट के लिए गिरफ्तार किया था।
उन्हें 22 दिनों की हिरासत के बाद एनआईए अधिनियम के तहत एक विशेष अदालत ने जमानत दे दी थी। इसके बाद, उन्हें शोपियां पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और इस महीने की शुरुआत में उन्हें जमानत दे दी गई। फिलहाल वह श्रीनगर के सफाकदल पुलिस स्टेशन में बंद हैं।