इशरत जहां मामला : जावेद शेख के परिजन को 17 साल बाद पासपोर्ट वापस

By भाषा | Updated: June 14, 2021 22:20 IST2021-06-14T22:20:55+5:302021-06-14T22:20:55+5:30

Ishrat Jahan case: Passport returned to Javed Sheikh's family after 17 years | इशरत जहां मामला : जावेद शेख के परिजन को 17 साल बाद पासपोर्ट वापस

इशरत जहां मामला : जावेद शेख के परिजन को 17 साल बाद पासपोर्ट वापस

अहमदाबाद, 14 जून इशरत जहां के कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में मारे गए चार लोगों में से एक जावेद शेख की पत्नी और दो बच्चों को गुजरात में सीबीआई की एक अदालत में अर्जी स्वीकार होने के कुछ दिन बाद सोमवार को उनके पासपोर्ट वापस कर दिए गए। पुलिस ने 17 साल पहले इनके पासपोर्ट को जब्त कर लिया था। एक वकील ने इस बारे में जानकारी दी।

सीबीआई की अदालत के न्यायाधीश वी आर रावल ने नौ जून को शेख की पत्नी साजिदा, उनके बेटे सिद्दीकी और बेटी जैनब की अर्जियों को मंजूर कर लिया था। इन अर्जियों में अहमदाबाद सिटी अपराध शाखा को पासपोर्ट लौटने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। अदालत ने उनकी अर्जियों को इस शर्त के साथ स्वीकार किया कि दूसरे देश की यात्रा पर उन्हें अपने ठहरने के स्थान के बारे में बताना होगा और वे तीन महीने से ज्यादा समय तक विदेश में नहीं रह सकते।

याचिकाकर्ताओं की वकील शमशाद पठान ने पीटीआई-भाषा को बताया कि तीनों को सोमवार को अपराध शाखा के कार्यालय में बुलाया गया और अदालत के आदेश के बाद अधिकारियों ने उन्हें पासपोर्ट सौंप दिया।

तीनों के पासपोर्ट सिटी अपराध शाखा के पास जमा था। ये दस्तावेज पुणे पुलिस ने 2004 में उनके आवास से जब्त किए थे। अहमदाबाद के बाहरी इलाके में 15 जून 2004 को ‘‘मुठभेड़’’ में मुंबई की महिला इशरत जहां और तीन अन्य लोगों जावेद शेख उर्फ प्रग्नेश पिल्लै, जीशान जोहर और अमजद अली राणा की मौत हो गयी थी।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Web Title: Ishrat Jahan case: Passport returned to Javed Sheikh's family after 17 years

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे