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INX Media Case: चिदंबरम की अंतरिम जमानत की अर्जी खारिज, मेडिकल बोर्ड ने कहा- अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत नहीं

By विनीत कुमार | Updated: November 1, 2019 15:23 IST

मेडिकल बोर्ड ने दिल्ली हाई कोर्ट को सौंपी अपनी रिपोर्ट में कहा कि अभी चिदंबरम को अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत नहीं है। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को मेडिकल बोर्ड का गठन करने का निर्देश दिया था।

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ठळक मुद्देदिल्ली हाई कोर्ट नें चिदंबरम की अंतरिम जमानत की अर्जी खारिज कीकोर्ट ने तिहाड़ जेल को चिदंबरम को मिनरल वॉटर, मच्छरों से सुरक्षा और मास्क उपलब्ध कराने को कहा

दिल्ली हाई कोर्ट ने INX मीडिया केस में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की जमानत अर्जी शुक्रवार को खारिज कर दी। हाई कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड के रिपोर्ट के आधार पर चिदंबरम की जमानत अर्जी खारिज की और कहा कि जेल में चिंदबरम के सेहत की लगातार जांच की जाएगी।

साथ ही कोर्ट ने तिहाड़ जेल सुपरिटेंडेंट को निर्देश दिया कि चिदंबरम को साफ और मिनरल पानी उपलब्ध कराई जाए। कोर्ट ने मच्छरों से चिदंबरम की सुरक्षा को सुनिश्चित करने और चेहरे का मास्क उपलब्ध कराने को भी कहा। चिदंबरम अभी दिल्ली तिहाड़ जेल में बंद हैं।

मेडिकल बोर्ड ने कोर्ट को सौंपी अपनी रिपोर्ट में कहा कि अभी चिदंबरम को अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत नहीं है। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को एम्स के निदेशक से एक मेडिकल बोर्ड का गठन करके पूर्व केन्द्रीय मंत्री पी चिदंबरम के स्वास्थ्य पर जानकारी देने के लिए कहा था। चिदंबरम आंतों से जुड़ी बीमारी ‘क्रोहन’ से पीड़ित हैं। 

हाई कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि चिदंबरम के स्वास्थ्य की जानकारी देने वाले मेडिकल बोर्ड में हैदराबाद के गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट नागेश्वर रेड्डी को शामिल किया जाए। रेड्डी 74 वर्षीय चिदंबरम का उपचार कर रहे हैं।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में चिदंबरम ने अदालत से चिकित्सकीय आधार पर अंतरिम जमानत देने का अनुरोध किया था। चिदंबरम ने कहा था कि उनकी सेहत खराब हो रही है और उन्हें संक्रमण रहित वातावरण में रहने की जरूरत है। 

टॅग्स :पी चिदंबरमदिल्ली हाईकोर्टआईएनएक्स मीडिया
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