यूएई में नियोक्ता के साथ जालसाजी करने के जुर्म में भारतीय को जेल की सजा

By भाषा | Updated: December 30, 2020 19:58 IST2020-12-30T19:58:42+5:302020-12-30T19:58:42+5:30

Indian sentenced to jail for forgery with employer in UAE | यूएई में नियोक्ता के साथ जालसाजी करने के जुर्म में भारतीय को जेल की सजा

यूएई में नियोक्ता के साथ जालसाजी करने के जुर्म में भारतीय को जेल की सजा

दुबई, 30 दिसंबर संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में एक प्रवासी भारतीय को अपने नियोक्ता के साथ जालसाजी करने के जुर्म में छह महीने जेल की सजा सुनायी गयी।

व्यक्ति को नियोक्ता के हस्ताक्षर का गलत तरीके से 47 बार इस्तेमाल कर कार्यालय के 4,47,000 दिरहम को अपने निजी खाते में हस्तांतरित करने का दोषी पाया गया।

‘गल्फ न्यूज’ के मुताबिक व्यक्ति की पहचान एचवाईपी के तौर पर की गयी है। उसपर 4,71,202 दिरहम का जुर्माना भी लगाया गया। वह गुजरात का निवासी है। जेल की सजा खत्म होने के बाद उसे भारत भेज दिया जाएगा।

एचवाईपी के नियोक्ता किशनचंद भाटिया (72) ने ‘गल्फ न्यूज’ को बताया कि आरोपी दुबई में उनकी कंपनी में पिछले आठ साल से वरिष्ठ प्रशासक के तौर पर काम करता था। एचवाईपी की पहुंच कंपनी के चेकबुक तक थी।

भाटिया करीब 50 साल पहले भारत से यूएई चले गए थे। उन्होंने कहा कि इस साल अक्टूबर में उन्हें फर्जीवाड़ा का पता चला। उन्होंने कहा, ‘‘चेक बुक से गायब चेक एचवाईपी के नाम पर भुनाए गए थे। हमने इस बारे में दुबई पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शिकायत दर्ज की और 18 अक्टूबर को एचवाईपी को गिरफ्तार कर लिया गया। उसपर फर्जीवाड़े के आरोप लगाए गए। दुबई की एक अदालत ने 16 दिसंबर को उसे दोषी करार दिया।

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Web Title: Indian sentenced to jail for forgery with employer in UAE

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