नई दिल्ली: लोकसभा ने सोमवार को संशोधित नया आयकर विधेयक, 2025 और कराधान विधियाँ (संशोधन) विधेयक, 2025 पारित कर दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संशोधित विधेयक पेश किए जाने के तुरंत बाद आयकर (संख्या 2) विधेयक, 2025 पारित हो गया।
महत्वपूर्ण नए आयकर विधेयक, 2025 के पारित होने के बाद, लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। निर्मला सीतारमण ने सोमवार को "प्रवर समिति की लगभग सभी सिफारिशों" को शामिल करने के बाद, संशोधित आयकर विधेयक लोकसभा में पेश किया।
नए संशोधित आयकर विधेयक, 2025 का उद्देश्य आयकर से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करना है और यह आयकर अधिनियम, 1961 का स्थान लेगा। वर्तमान अधिनियम को प्रतिस्थापित करने के लिए, विधेयक को राज्यसभा द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है और फिर राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त की जाएगी।
संशोधित आयकर विधेयक, 2025 के उद्देश्यों और कारणों के विवरण में कहा गया है, "प्रवर समिति की लगभग सभी सिफ़ारिशें सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं। इसके अलावा, हितधारकों से ऐसे बदलावों के बारे में सुझाव प्राप्त हुए हैं जो प्रस्तावित कानूनी अर्थ को और अधिक सटीक रूप से व्यक्त करेंगे।"