पशुओं की क्रूरता की घटनाएं डरावनी , केरल सरकार कार्रवाई करे: उच्च न्यायालय

By भाषा | Updated: July 2, 2021 19:58 IST2021-07-02T19:58:18+5:302021-07-02T19:58:18+5:30

Incidents of animal cruelty scary, Kerala government should take action: High Court | पशुओं की क्रूरता की घटनाएं डरावनी , केरल सरकार कार्रवाई करे: उच्च न्यायालय

पशुओं की क्रूरता की घटनाएं डरावनी , केरल सरकार कार्रवाई करे: उच्च न्यायालय

कोच्चि, दो जुलाई केरल उच्च न्यायालय ने मीडिया में अक्सर सामने आ रही पशुओं के प्रति क्रूरता की घटनाओं को शुक्रवार को डरावनी करार दिया और कहा कि राज्य को इस परेशानी को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाना चाहिए।

न्यायमूर्ति ए के जयशंकरन नांबियार और न्यायमूर्ति गोपीनाथ पी की पीठ ने हाल में एक कुत्ते की नृशंस हत्या का स्वत: संज्ञान लेकर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। तिरुवनंतपुरम के बाहरी इलाके आदिमलथुरा तट पर बांधे गये ब्रूनो नामक एक कुत्ते को कुछ लोगों ने पीट-पीटकर मार डाला था।

पीठ ने निर्देश दिया कि ‘‘ असहाय कुत्ता, जो मानवीय क्रूरता के कारण अपनी जान गंवा बैठा, के प्रति श्रद्धांजलि के तौर पर’’ इस मामले को ‘ इन रि:ब्रूनो’ से पुकारा जाए।

अदालत ने कहा कि उसने पशुओं के प्रति क्रूरता की सामने आयी घटनाओं पर राज्य की कार्रवाई की निगरानी करने तथा पशु क्रूरता रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाये गये कदमों का जायजा लेने के लिए जनहित याचिका की सुनवाई शुरू की है।

पीठ ने कहा, ‘‘ पिछले दो साल में मीडिया में सामने आयी पशु क्रूरता की घटनाएं अक्सर डरावनी रही हैं और हमारा मानना है कि राज्य को उनकी (पशुओं की) परेशानी को दूर करने के लिए ठोस कदम अब उठाना ही चाहिए। ’’

अदालत ने इसी के साथ ही केंद्र, केरल सरकार, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड समेत विभिन्न संबंधित प्राधिकारों को नोटिस जारी किया और उनसे जवाब मांगा।

मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Web Title: Incidents of animal cruelty scary, Kerala government should take action: High Court

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे