इंदौर में लड़कियों के समूह ने महिला को सरेआम बेल्ट, लात-घूंसों से पीटा, वीडियो वायरल, मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: November 7, 2022 04:44 PM2022-11-07T16:44:38+5:302022-11-07T16:48:40+5:30
सोशल मीडिया पर घटना का जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें चार युवतियां पीड़ित महिला को पकड़ कर उसके साथ मारपीट करती दिख रही हैं।
इंदौरः इंदौर में युवतियों के एक समूह द्वारा 25 वर्षीय महिला को सरेआम बेल्ट और लात-घूंसों से पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि मारपीट करती लड़कियां नशे में धुत्त थीं। मारपीट करने वाली लड़कियों के खिलाफ इंदौर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और लड़कियों की तलाश शुरू कर दी है।
पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। एमआईजी पुलिस थाने के प्रभारी अजय वर्मा ने बताया कि कीटनाशक की एक दुकान पर काम करने वाली प्रिया वर्मा (25) के साथ मारपीट की घटना चार नवंबर को रात एक बजे एलआईजी चौराहे पर नाश्ते की एक दुकान के सामने हुई। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपियों को अभी गिरफ्तार नहीं किया गया है। गौरतलब है कि सोशल मीडिया पर घटना का जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें चार युवतियां पीड़ित महिला को पकड़ कर उसके साथ मारपीट करती दिख रही हैं। थाना प्रभारी ने बताया कि महिला ने प्राथमिकी में केवल तीन युवतियों के नाम लिखाए हैं और पुलिस घटना की विस्तृत जांच कर रही है।
इंदौर। नशे में धुत्त लड़कियों का पब के बाहर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मारपीट करने वाली लड़कियों के ख़िलाफ़ इंदौर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और लड़कियों की तलाश शुरू कर दी है। #Indore#madhyapradeshpic.twitter.com/mjIEgOUtUX
— Versha Singh (@Vershasingh26) November 7, 2022
गौरतलब है कि घटनास्थल शहर के उन व्यस्त क्षेत्रों में शामिल है जहां वाणिज्यिक संस्थान स्थानीय प्रशासन की मंजूरी से 24 घंटे खुले रहते हैं। थाना प्रभारी ने बताया कि अचानक किसी बात पर विवाद होने के बाद 18 से 22 वर्ष उम्र की युवतियों के समूह ने प्रिया को पीट दिया और उनका मोबाइल फोन सड़क पर पटक कर तोड़ दिया। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपियों में शामिल मेघा मालवीय, टीना सोनी और पूनम अहिरवार को सोमवार को पुलिस थाने लाया गया और काउंसलिंग के दौरान उनसे कहा गया कि वे आइंदा किसी व्यक्ति के साथ मारपीट नहीं करें। उन्होंने बताया कि आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 294 (गाली-गलौज), 323 (मारपीट), 506 (धमकाना) और अन्य संबद्ध प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
भाषा इनपुट के साथ