दुष्कर्म के के मामले में दस साल के कारावास की सजा
By भाषा | Updated: September 28, 2021 23:24 IST2021-09-28T23:24:10+5:302021-09-28T23:24:10+5:30

दुष्कर्म के के मामले में दस साल के कारावास की सजा
बिजनौर, 28 सितंबर उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के स्थानीय न्यायालय ने
नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनायी है।
लोक अभियोजक योगेन्द्र कुमार के अनुसार थाना स्योहारा के बसंतगढ़ निवासी सुन्दर के खिलाफ नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म का आरोप सिदद्ध होने पर अपर सञ
न्यायाधीश कंचन ने मंगलवार को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनायी ।
उन्होंने बताया कि इसके साथ ही दोषी के खिलाफ 15 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है।
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