गृह मंत्रालय का राज्यों को आदेश, दूसरे राज्यों से आवागमन पर न लगाया जाए पाबंदी
By अनुराग आनंद | Published: August 22, 2020 05:44 PM2020-08-22T17:44:37+5:302020-08-22T17:44:37+5:30
दिशा-निर्देशों में यह भी कहा गया है कि पड़ोसी देशों के साथ समझौते के तहत सीमा पार व्यापार के लिए व्यक्तियों या सामान के आवागमन के वास्ते अलग से अनुमति की जरूरत नहीं होगी।
नई दिल्ली: देश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण की वजह से हर राज्य ने अपनी तरफ से कोरोना संक्रमण को लेकर लॉकडाउन के साथ ही साथ अन्य तरह के पाबंदियों की घोषणी की है। ऐसे में पिछले कुछ समय से गृह मंत्रालय को यह शिकायत मिल रही थी कि कई राज्यों में सामानों के आवागमन में स्थानिय प्रशासन द्वारा रोकटोक हो रहा है।
यही वजह है कि केंद्रीय गृहमंत्रालय के गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्य मुख्य सचिवों को लिखा है कि व्यक्तियों और वस्तुओं के अंतर-राज्य और अंतर-राज्य आंदोलन पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। उनके पत्र में कहा गया है कि ऐसा कोई भी प्रतिबंध एमएचए द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करता है।
Union Home Secretary Ajay Bhalla's letter to all Chief Secys says that local level restrictions on inter and intra- state movement of persons & goods are impacting supply chains resulting in a disruption in economic activity & employment https://t.co/1uCu2N3Ft0
— ANI (@ANI) August 22, 2020
बता दें कि अनलॉक-3’ के दिशा-निर्देशों की ओर ध्यान दिलाते हुए भल्ला ने कहा कि ऐसी पाबंदियों से माल और सेवाओं के अंतरराज्यीय आवागमन में दिक्कतें पैदा होती हैं और इससे आपूर्ति श्रृंखला पर असर पड़ता है। इस वजह से आर्थिक गतिविधि या रोजगार में अवरोध पैदा होता है।
उन्होंने पत्र में कहा कि ‘अनलॉक’ के दिशा-निर्देशों में साफ तौर पर कहा गया है कि व्यक्तियों या सामान के अंतरराज्यीय और राज्यों के भीतर आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए।
दिशा-निर्देशों में यह भी कहा गया है कि पड़ोसी देशों के साथ समझौते के तहत सीमा पार व्यापार के लिए व्यक्तियों या सामान के आवागमन के वास्ते अलग से अनुमति, मंजूरी या ई-परमिट की जरूरत नहीं होगी।
गृह सचिव ने कहा कि ऐसे प्रतिबंध आपदा प्रबंधन कानून 2005 के प्रावधानों के तहत गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के समान हैं।