आर्यन की जमानत याचिका पर उच्च न्यायालय बुधवार को भी जारी रखेगा सुनवाई

By भाषा | Updated: October 26, 2021 19:27 IST2021-10-26T19:27:14+5:302021-10-26T19:27:14+5:30

High Court will continue hearing on Aryan's bail plea on Wednesday | आर्यन की जमानत याचिका पर उच्च न्यायालय बुधवार को भी जारी रखेगा सुनवाई

आर्यन की जमानत याचिका पर उच्च न्यायालय बुधवार को भी जारी रखेगा सुनवाई

मुंबई, 26 अक्टूबर बंबई उच्च न्यायालय अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका पर बुधवार को भी सुनवाई जारी रखेगा, जिन्हें इस महीने की शुरुआत में मुंबई के तट के पास एक क्रूज जहाज से मादक पदार्थों की कथित जब्ती के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था।

न्यायमूर्ति एन. वी. सांबरे ने मंगलवार को जमानत याचिका पर सुनवाई की।

आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी और सतीश मानशिंदे ने अदालत में कहा कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) के पास 23 वर्षीय आर्यन के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है और उन्हें गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया था और 20 दिनों से अधिक समय से जेल में रखा गया है।

वरिष्ठ वकील रोहतगी ने कहा, ‘‘नशा करने का कोई साक्ष्य नहीं है, मादक पदार्थ जब्त नहीं हुआ और तथाकथित षड्यंत्र तथा उकसाने में उनकी संलिप्तता के कोई साक्ष्य नहीं हैं, जैसा कि एनसीबी ने आरोप लगाया है।’’

रोहतगी ने अपनी दलीलें पूरी कर लीं, जिसके बाद अदालत ने कहा कि वह सह आरोपियों अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई जारी रखेगी।

अदालत बुधवार को एनसीबी की तरफ से पेश होने वाले अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल अनिल सिंह की भी दलीलें सुनेगी।

आर्यन खान को तीन अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। एनडीपीएस मामलों एक की विशेष अदालत उनकी जमानत याचिका खारिज कर चुकी है।

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Web Title: High Court will continue hearing on Aryan's bail plea on Wednesday

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