हाईकोर्ट ने निगम और आयोग में रिक्तियों को भरने के लिए सरकार से जवाब तलब किया

By भाषा | Updated: June 4, 2021 22:55 IST2021-06-04T22:55:33+5:302021-06-04T22:55:33+5:30

High court summoned the government to fill the vacancies in the corporation and the commission | हाईकोर्ट ने निगम और आयोग में रिक्तियों को भरने के लिए सरकार से जवाब तलब किया

हाईकोर्ट ने निगम और आयोग में रिक्तियों को भरने के लिए सरकार से जवाब तलब किया

लखनऊ, चार जून इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश में बोर्ड, आयोगों और निगमों के अध्यक्षों के लंबे समय से खाली पड़े पदों को नहीं भरे जाने को लेकर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है।

न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की खंडपीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई के दौरान राज्य सरकार से रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में जानकारी तलब की। राज्य सरकार के अधिवक्ता द्वारा और समय मांगे जाने पर पीठ ने मामले में जवाबी हलफनामा दायर करने का अंतिम अवसर देते हुए अगली सुनवाई के लिए पांच जुलाई की तारीख तय की है।

दो सदस्यीय खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता एक स्थानीय अधिवक्‍ता एसके श्रीवास्तव ने सरकार को बोर्डों, आयोगों और अन्य निकायों के रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरने के लिए निर्देश देने की मांग की है।

19 मई 2021 को इस जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने राज्य के अधिवक्ता को मामले में सरकार से निर्देश प्राप्त करने का निर्देश दिया था। जब शुक्रवार को इस मामले को फिर से उठाया गया तो अपर मुख्‍य अधिवक्‍ता एचपी श्रीवास्तव ने पीठ को सूचित किया कि उन्हें अभी तक निर्देश नहीं मिले हैं और उन्होंने पीठ से अनुरोध किया कि इस मुद्दे पर सरकार की प्रतिक्रिया रखने के लिए उन्हें और समय दिया जाए। मामले पर विचार करते हुए पीठ ने राज्य के अधिवक्ता को निर्देश प्राप्त करने और पांच जुलाई तक जवाब दाखिल करने का अंतिम मौका दिया है।

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Web Title: High court summoned the government to fill the vacancies in the corporation and the commission

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