उच्च न्यायालय पुलिस आयुक्त पद पर अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ याचिका पर दो हफ्तों में निर्णय दे: शीर्ष अदालत

By भाषा | Published: August 25, 2021 01:18 PM2021-08-25T13:18:48+5:302021-08-25T13:18:48+5:30

High Court should decide in two weeks on the petition against the appointment of Asthana as Police Commissioner: Apex Court | उच्च न्यायालय पुलिस आयुक्त पद पर अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ याचिका पर दो हफ्तों में निर्णय दे: शीर्ष अदालत

उच्च न्यायालय पुलिस आयुक्त पद पर अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ याचिका पर दो हफ्तों में निर्णय दे: शीर्ष अदालत

उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से अनुरोध किया कि वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस आयुक्त के तौर पर नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर दो सप्ताह के भीतर निर्णय किया जाये। भारतीय पुलिस सेवा के 1984 बैच के अधिकारी अस्थाना को गुजरात काडर से यूनियन काडर शिफ्ट किया गया था। इससे पहले वह सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक रह चुके हैं। उन्हें 31 जुलाई को सेवानिवृत्ति से चार दिन पहले 27 जुलाई को दिल्ली का पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया। उनका राष्ट्रीय राजधानी के पुलिस प्रमुख के तौर पर एक साल का कार्यकाल होगा।प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने गैर सरकारी संगठन ‘सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन’ (सीपीआईएल) को अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ लंबित याचिका में हस्तक्षेप के लिए उच्च न्यायालय जाने की अनुमति दी।केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उच्च न्यायालय को थोड़ा और समय दिया जाए क्योंकि सरकार को वहां लंबित याचिका पर अपना जवाब देना है।वकील प्रशांत भूषण द्वारा दायर याचिका में न्यायालय से सेवा की अवधि बढ़ाने के बाद अस्थाना को नियुक्त करने के केंद्र के फैसले को रद्द करने का अनुरोध किया गया है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Web Title: High Court should decide in two weeks on the petition against the appointment of Asthana as Police Commissioner: Apex Court

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे