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लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई फिर टली, अब 12 फरवरी को होगी

By भाषा | Updated: January 29, 2021 21:19 IST

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रांची, 29 जनवरी साढ़े नौ सौ करोड़ रुपये के चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर एक बार फिर सुनवाई स्थगित हो गयी है। अब दुमका कोषागार से गबन के मामले में उनकी जमानत याचिका पर 12 फरवरी को सुनवाई होगी।

इससे पूर्व, आज शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई होनी थी और लालू के अधिवक्ताओं ने उन्हें जमानत मिलने तथा देर शाम तक न्यायिक हिरासत से रिहा हो जाने की उम्मीद जतायी थी ।

झारखंड उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की पीठ में राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख तथा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की दुमका कोषागार से गबन के मामले में जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होनी थी। लेकिन जैसे ही आज की कार्यवाही प्रारंभ हुई, पीठ ने बताया कि लालू यादव की ओर से दाखिल किये गये कागजात उन तक समय से नहीं पहुंचे, लिहाजा मामले में सुनवाई अब अगले सप्ताह की जायेगी। फिर बाद में तकनीकी कारणों से सुनवाई की तिथि 12 फरवरी निर्धारित कर दी गयी।

लालू के अधिवक्ता देवर्षि मंडल ने बताया कि पीठ ने मामले की सुनवाई की तिथि पांच फरवरी निर्धारित की थी, लेकिन बाद में पांच फरवरी को एक अन्य महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई निर्धारित होने के चलते लालू प्रसाद की जमानत से जुड़े मामले की सुनवाई 12 फरवरी के लिए टाल दी गयी।

अदालत ने कहा कि यदि लालू के नये हलफनामे और कागजात एवं दावों पर सीबीआई को कोई जवाब दाखिल करना हो तो इस दौरान वह कर सकती है। अन्यथा मामले में अगले सप्ताह सुनवाई की जायेगी।

सीबीआई की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता राजीव सिन्हा ने कहा कि वह लालू के दावों पर बहस करेंगे और वह बहस के लिए तैयार हैं। लेकिन लालू की ओर से दिल्ली से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि जब अदालत के समक्ष सभी कागजात नहीं हैं तो आज बहस का कोई लाभ नहीं है। इसके बाद अदालत ने मामले की सुनवाई 12 फरवरी के लिए स्थगित कर दी।

इससे पूर्व लालू के अधिवक्ता देवर्षि मंडल ने कहा था ‘‘अब लालू यादव को इस मामले में जमानत मिल जाने की पूरी संभावना है जिसके बाद वह शाम तक न्यायिक हिरासत से रिहा हो जायेंगे क्योंकि इसके अलावा जिन तीन मामलों में उन्हें सजा मिली है उनमें पहले ही जमानत मिल चुकी है।’’

यादव को चारा घोटाले के चार विभिन्न मामलों में सजा मिल चुकी है जिनमें से तीन मामलों में उन्हें उच्च न्यायालय से जमानत मिल चुकी है।

यादव को यदि दुमका कोषागार मामले में पांच फरवरी को जमानत मिलती है तो वह जेल से बाहर आ जाएंगे। हालांकि यादव को शनिवार को निमोनिया की शिकायत के बाद रिम्स से दिल्ली स्थित एम्स भेज दिया गया है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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