नीट पीजी परीक्षा स्थगित करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, जानें क्या है पूरा मामला?
By अंजली चौहान | Published: February 24, 2023 11:33 AM2023-02-24T11:33:07+5:302023-02-24T11:35:52+5:30
नीट पीजी के कुछ उम्मीदवारों द्वारा ये याचिका दायर की गई है, जिसकी सुनवाई जस्टिस एस रवींद्र भट और दीपांकर दत्ता करेंगे।
नई दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट में आज 'नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट', नीट पीजी 2023 की परीक्षा की तारीख मामले में सुनवाई होनी है। नीट पीजी 2023 की परीक्षा को स्थगित करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, इसी के तहत 24 फरवरी को अदालत सुनवाई करेगी।
नीट पीजी के कुछ उम्मीदवारों द्वारा ये याचिका दायर की गई है, जिसकी सुनवाई जस्टिस एस रवींद्र भट और दीपांकर दत्ता करेंगे। अभी के शेड्यूल के हिसाब से साल 2023 की ये परीक्षाएं 5 मार्च को होनी तय है लेकिन याचिकाकर्ताओं की मांग है कि परीक्षा का आयोजन दो-तीन महीनों के लिए आगे बढ़ा दिया जाए।
रिजल्ट और काउंसलिंग के बीच अंतर कम करने की मांग
जानकारी के मुताबिक, परीक्षा के परिणाम घोषणा और काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होने के बीच के अंतर को कम करने के लिए उम्मीदवार परीक्षा की तारीख को मई या जून के अंत तक बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। अभी तक नीट पीजी 2023 के परिणाम 31 मार्च, 2023 तक घोषित होने की उम्मीद जताई जा रही है।
इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नीट पीजी इंटर्नशिप की समय सीमा और कट ऑफ लिस्टा की तारीखों को बढ़ाकर 11 अगस्त, 2023 कर दिया था। इसके आधार पर मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, एमसीसी सितंबर महीने से काउंसलिंग प्रक्रिया आयोजित करेगी।
इस समय अवधि के कारण उम्मीदवारों का कहना है कि वह 5 से 6 महीनों के लिए बेकार और बेरोजगार रहेंगे। ऐसे में उम्मीदवार देरी से परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं।
गौरतलब है कि नीट पीजी 2023 की परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग काफी लंबे समय से चल रही है। एनईईटी पीजी के उम्मीदवारों के साथ डॉक्टर, चिकित्सा संघों समेत कई लोग शामिल है जो इस मांग का समर्थन कर रहे हैं।