लाइव न्यूज़ :

अब OTT प्लेटफॉर्म पर तंबाकू विरोधी चेतावनी दिखाना जरूरी, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किए नियम

By मनाली रस्तोगी | Updated: May 31, 2023 13:16 IST

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2004 के तहत संशोधित नियमों को अधिसूचित किया और ओटीटी (ओवर दी टॉप) कार्यक्रमों के लिए थिएटर में फिल्मों और टीवी कार्यक्रमों की तरह ही तंबाकू के खिलाफ चेतावनी जारी करना अनिवार्य कर दिया है।

Open in App
ठळक मुद्देकार्यक्रम की शुरुआत और मध्य में तंबाकू के उपयोग के दुष्प्रभावों पर कम से कम 20 सेकेंड का एक ऑडियो-विजुअल डिस्क्लेमर भी दिखाना होगा।सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और अन्य हितधारकों के साथ विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया।

नई दिल्ली: विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2004 के तहत संशोधित नियमों को अधिसूचित किया और ओटीटी (ओवर दी टॉप) कार्यक्रमों के लिए थिएटर में फिल्मों और टीवी कार्यक्रमों की तरह ही तंबाकू के खिलाफ चेतावनी जारी करना अनिवार्य कर दिया है। 

तंबाकू विरोधी स्वास्थ्य चेतावनी दिखाना अनिवार्य होगा

अधिसूचना के अनुसार, ऑनलाइन सामग्री में तंबाकू उत्पाद या उनके इस्तेमाल को दिखाए जाने के दौरान प्रसारकों को कार्यक्रम के शुरू और मध्य में कम से कम 30 सेकेंड तक तंबाकू के खिलाफ स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी जारी करना होगा। जब कार्यक्रम के दौरान तंबाकू उत्पादों या उनके उपयोग को दिखाया जाता है तो उन्हें इस दौरान स्क्रीन के नीचे एक संदेश के रूप में तंबाकू विरोधी स्वास्थ्य चेतावनी दिखाना अनिवार्य होगा। 

कम से कम 20 सेकेंड का एक ऑडियो-विजुअल डिस्क्लेमर भी दिखाना होगा

सूत्रों ने कहा कि साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत और मध्य में तंबाकू के उपयोग के दुष्प्रभावों पर कम से कम 20 सेकेंड का एक ऑडियो-विजुअल डिस्क्लेमर भी दिखाना होगा। अधिसूचना में कहा गया है, "उप-नियम (1) के खंड (बी) में निर्दिष्ट तंबाकू विरोधी स्वास्थ्य चेतावनी संदेश सफेद पृष्ठभूमि पर काले रंग के अक्षरो में 'तंबाकू से कैंसर होता है' या 'तंबाकू मारता है' की चेतावनी दिखानी होगी जो स्पष्ट और पठनीय होनी चाहिए।" 

इसके अलावा तंबाकू विरोधी स्वास्थ्य चेतावनी संदेश और ऑडियो-विजुअल डिस्क्लेमर उसी भाषा में होने चाहिए, जिसका उपयोग ऑनलाइन बनाई गई सामग्री में किया जाता है। ऑनलाइन बनाई गई सामग्री में तंबाकू उत्पादों का प्रदर्शन या उनका उपयोग सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पादों के ब्रांड के प्रदर्शन या किसी भी रूप में तंबाकू उत्पाद का प्रचार और तंबाकू उत्पादों के प्रदर्शन या प्रचार सामग्री में उनके उपयोग का जरिया नहीं होना चाहिए। 

मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और अन्य हितधारकों के साथ विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया।

(भाषा इनपुट के साथ)

टॅग्स :Health MinistryUnion Health MinistryTobacco Association of India
Open in App

संबंधित खबरें

कारोबारCigarette price hike in India: 1 फरवरी 2026 से  बीड़ी, सिगरेट और पान मसाला महंगा, शौकीनों की जेब पर असर?

स्वास्थ्यभारत में तंबाकू से संबंधित बीमारियों पर सालाना 1.77 लाख करोड़ रुपये खर्च, धूम्रपान से हर साल 13.5 लाख भारतीयों की मौत

भारतWorld No Tobacco Day: जम्मू-कश्मीर में 21 फीसदी आबादी को तंबाकू की लत

स्वास्थ्यCancer Risk: नदी-नालों के किनारे रहने वालों को कैंसर का खतरा अधिक, ICMR की रिपोर्ट में खुलासा

स्वास्थ्यMpox Case Confirmed in India: भारत में एमपॉक्स मामले की हुई पुष्टि, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया बयान

भारत अधिक खबरें

भारतवाराणसी का रोम-रोम हुआ रोमांचित, दर्शकों ने देखा कैसा था सम्राट विक्रमादित्य का सुशासन, देखें Photos

भारतराष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टीः उत्तरार्द्ध में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष

भारतदिल्ली और उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों में महसूस हुए भूकंप के झटके, अफगानिस्तान में आया भूकंप

भारतकेंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ग्रीनविच मीन टाईम को महाकाल स्टेंडर्ड टाईम में बदलने पर दिया जोर

भारतदलित समुदाय के 22 फीसदी वोट पर जमीन अखिलेश की निगाह , 14 अप्रैल पर अंबेडकर जयंती पर गांव-गांव में करेगी कार्यक्रम