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CAA विरोध प्रदर्शन के लिए कौन कर रहा फंडिंग, हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को भेजा नोटिस

By पल्लवी कुमारी | Updated: February 28, 2020 12:51 IST

 दिल्ली हाईकोर्ट ने हेट स्पीच पर भी सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने कथित रूप से  हेट स्पीच वाले भाषण के मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किए जाने के अनुरोध पर केंद्र, दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है।

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ठळक मुद्देशाहीन बाग इलाके में पिछले 75 दिनों से विरोध प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने कालिंदी कुंज सड़क को बंद किया है। शाहीन बाग में सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 23 मार्च को रखी है। 

दिल्ली हाईकोर्ट में आज (28 फरवरी) सीएए विरोध प्रदर्शन के लिए कौन फंडिंग कर रहा है, इस मामले पर सुनवाई हुई। जिसको लेकर हाईकोर्ट ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की सरकार को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। शाहीन बाग सहित दिल्ली के आठ इलाकों में जारी सीएए विरोध प्रदर्शन के लिए कौन फंडिंग कर रहा है? इसपर याचिका डाली गई थी। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने नोटिस भेजा है। 

याचिकाकर्ता का नाम अजय गौतम है। अजय गौतम ने अपनी याचिका में कहा है कि दिल्ली में सीएए विरोध प्रदर्शनों की वजह से हिंसा का माहौल बन रहा है। ऐसे में इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर इन धरना प्रदर्शन को फंडिंग कौन कर रहा है। केंद्र और दिल्ली सरकार के अलावा दिल्ली पुलिस को भी नोटिस जारी किया गया है। 30 अप्रैल तक दिल्ली पुलिस, केंद्र और दिल्ली सरकार को जवाब देना है। इस मामले पर सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अगुवाई वाली बेंच ने की है। 

Delhi High Court issues notice to Centre, Delhi government on a plea seeking direction to 'investigate and identify anti-national forces and the funding behind the anti-CAA protests Delhi'.— ANI (@ANI) February 28, 2020

इसके अलावा भी  दिल्ली हाईकोर्ट ने हेट स्पीच पर भी सुनवाई की। हाईकोर्ट ने कथित रूप से  हेट स्पीच वाले भाषण के मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किए जाने के अनुरोध वाली याचिका पर केंद्र, दिल्ली सरकार और पुलिस को नोटिस जारी किया।

 शाहीन बाग इलाके में पिछले 75 दिनों से विरोध प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने कालिंदी कुंज सड़क को बंद किया है। शाहीन बाग मामले पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 23 मार्च को रखी है। 

टॅग्स :दिल्ली हाईकोर्टशाहीन बाग़ प्रोटेस्टनागरिकता संशोधन कानूनकैब प्रोटेस्टदिल्ली हिंसा
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