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ज्ञानवापी मामले में असदुद्दीन ओवैसी को सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद, निचली अदालत के इस फैसले पर जताई नाराजगी

By भाषा | Updated: May 18, 2022 09:16 IST

उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को वाराणसी के जिलाधिकारी को ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी परिसर के अंदर उस क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, जहां सर्वेक्षण के दौरान शिवलिंग मिलने की बात कही गई है।

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ठळक मुद्देनिचली अदालत द्वारा नमाजियों की संख्या 20 करने पर ओवैसी ने इसे ‘गंभीर प्रक्रियात्मक अन्याय' हुआ बतायासुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार वहां नमाज अदा करने और धार्मिक रस्म निभाने की अनुमति दे दी है

हैदराबादः ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उच्चतम न्यायालय ज्ञानवापी मामले पर अगली सुनवाई के दौरान निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाएगा और ‘पूर्ण न्याय’ करेगा।

ओवैसी ने कहा कि जब वाराणसी की अदालत ने नमाजियों की संख्या 20 तक सीमित करने और ‘‘शिवलिंग पाए जाने’’ के स्थान की सुरक्षा का आदेश दिया, तो उनकी राय में उस समय ‘गंभीर प्रक्रियात्मक अन्याय हुआ।’  उन्होंने कहा, ‘‘उन्होंने नमाजियों को ज्ञानवापी मस्जिद में जाकर इबादत करने की इजाजत दी है। इससे पहले निचली अदालत के आदेश ने इसे 20 लोगों तक सीमित कर दिया था। इसलिए हमें उम्मीद है कि सुनवाई की अगली तारीख पर उच्चतम न्यायालय पूर्ण न्याय करेगा।’’

उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को वाराणसी के जिलाधिकारी को ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी परिसर के अंदर उस क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, जहां सर्वेक्षण के दौरान शिवलिंग मिलने की बात कही गई है। साथ ही, शीर्ष न्यायालय ने मुस्लिम समुदाय के लोगों को वहां नमाज अदा करने और धार्मिक रस्म निभाने की अनुमति दे दी। 

टॅग्स :असदुद्दीन ओवैसीज्ञानवापी मस्जिदवाराणसीसुप्रीम कोर्ट
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