गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने किसान कार्यकर्ता अखिल गोगोई को मिली जमानत को बरकरार रखा

By भाषा | Published: April 14, 2021 07:30 PM2021-04-14T19:30:51+5:302021-04-14T19:30:51+5:30

Guwahati High Court upholds bail granted to farmer activist Akhil Gogoi | गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने किसान कार्यकर्ता अखिल गोगोई को मिली जमानत को बरकरार रखा

गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने किसान कार्यकर्ता अखिल गोगोई को मिली जमानत को बरकरार रखा

गुवाहाटी, 14 अप्रैल गौहाटी उच्च न्यायालय ने किसान कार्यकर्ता अखिल गोगोई को राष्ट्रीय जांच एजेंसी की विशेष अदालत द्वारा जमानत दिए जाने के आदेश को बरकरार रखा है।

असम में संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ 2019 में हुए प्रदर्शनों में कथित भूमिका के मामले में विशेष अदालत ने गोगोई को जमानत दी है।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की याचिका खारिज करते हुए न्यायमूर्ति सुमन श्याम और न्यायमूर्ति मीर अल्फाज अली की पीठ ने कहा कि असैन्य हंगामे की कोई भी गतिविधि उस समय तक गैरकानूनी गतिविधियां (निषेध) कानून, 1967 के तहत नहीं आएगी, जब तक वह शांति भंग करने की मंशा से ना हो।

अदालत ने नौ अप्रैल को अपने आदेश में कहा, ‘‘अदालत के एक अक्टूबर, 2020 के फैसले और आदेश तथा हमारे समक्ष पेश सामग्री पर गौर करने के बाद हमारा विचार है कि याचिकाकर्ता को जमानत देते हुए एनआईए की विशेष अदालत द्वारा रखे गए विचार मामले के तथ्यों और परिस्थतियों के आधार पर उचित हैं।’’

अदालत ने कहा, ‘‘इसलिए हमें याचिकाकर्ता को जमानत देने के अदालत (एनआईए) के फैसले में कोई खामी नजर नहीं आ रही है...।’’

एनआईए द्वारा आरोपपत्र दाखिल किए जाने के बाद विशेष अदालत ने एक अक्टूबर, 2020 को गोगोई को जमानत दे दी थी।

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Web Title: Guwahati High Court upholds bail granted to farmer activist Akhil Gogoi

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