गुजरात हत्या-दंगा मामला : 15 लोगों को उम्रकैद, 44 लोगों को 10-10 साल कैद की सजा
By भाषा | Updated: November 2, 2021 20:11 IST2021-11-02T20:11:34+5:302021-11-02T20:11:34+5:30

गुजरात हत्या-दंगा मामला : 15 लोगों को उम्रकैद, 44 लोगों को 10-10 साल कैद की सजा
नडियाद (गुजरात), दो नवंबर स्थानीय सत्र अदालत ने खेड़ा जिले के भिलोद्रा गांव में 2016 में हुई महिला की हत्या और उसके कारण दो समुदायों में हुए दंगे के मामले में मंगलवार को 15 लोगों को उम्रकैद और 44 लोगों को 10-10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी।
नडियाद सत्र अदालत के न्यायाधीश डी. आर. भट्ट ने दो समुदायों के सदस्यों के बीच हुई झड़प के दौरान 28 अगस्त, 2016 को केसरबेन सोढ़ा की हत्या करने और 14 लोगों को घायल करने के दोषी मफतभाई भारवाद, उसके भाई और समुदाय के अन्य सदस्यों सहित कुल 15 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनायी है।
अदालत ने हत्याकांड की शिकायत करने वाले हरिसिंह सोढा सहित दूसरे समुदाय के 44 लोगों को दंगाई के मामले में 10-10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी।
अदालत ने एक व्यक्ति को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।
सोढा की हत्या के बाद नदियाड ग्रामीण थाने में दोनों पक्षों ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी। एक समुदाय के 15 लोगों को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था जबकि दूसरे समुदाय के 45 लोगों को कथित आगजनी और डकैती के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
लोक अभियोजक पी. आर. तिवारी ने बताया कि अदालत ने 70 दस्तावेजी साक्ष्यों और 49 गवाहों की गवाही सुनने के बाद हत्या के मामले में सजा सुनाई। वहीं, 17 दस्तावेजी साक्ष्यों और इतने ही गवाहों का बयान सुनने के बाद डकैती और आगजनी के मामले में सजा सुनाई।
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