नए साल में GST से जुड़े नियमों में बदलाव, ओला-उबर से ऑटो रिक्शा बुकिंग सहित और क्या हो जाएगा महंगा, जानिए

By विनीत कुमार | Published: December 29, 2021 09:03 AM2021-12-29T09:03:18+5:302021-12-29T09:05:17+5:30

1 जनवरी, 2022 से जीएसटी से जुड़े कुछ नियम बदलने जा रहे हैं। इससे कुछ चीजें महंगी हो जाएंगी। वहीं, जीएसटी चोरी या धांधली को रोकने के लिए भी कुछ नए नियम लागू होंगे।

GST rule change from January 1 know all what things going to costlier in new year | नए साल में GST से जुड़े नियमों में बदलाव, ओला-उबर से ऑटो रिक्शा बुकिंग सहित और क्या हो जाएगा महंगा, जानिए

ओला-उबर से ऑटो रिक्शा बुकिंग होगा महंगा (फाइल फोटो)

नई दिल्ली: नए साल 2022 में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से जुड़े नियमों में भी बदलाव होने जा रहा है। इसका असर आपकी जेब पर भी नजर आएगा और कुछ चीजें महंगी हो जाएंगी। खासकर टैक्स का बोझ ई-कॉमर्स वेबसाइटों पर जाएगा। वहीं कई उपभोक्ता सामान जैसे जूते, कपड़े और कपड़ा आदि खरीदना अधिक महंगा हो जाएगा।

कपड़े, जूते हो जाएंगे महंगे

नए साल से कपड़े, जूते जैसे सामान और अधिक महंगे होने जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने ऐसी वस्तुओं पर जीएसटी को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 12% कर दिया है। सरकार ने 1000 रुपये प्रति पीस तक के परिधान पर जीएसटी दर 5% से बढ़ाकर 12% किया है। बुने हुए कपड़े, सिंथेटिक यार्न, कंबल, टेंट के साथ-साथ टेबल क्लॉथ जैसे सामान पर भी जीएसटी दरें 5% से बढ़ाकर 12% कर दी गई हैं। ऐसे ही फुटवियर (प्रति जोड़ी 1000 रुपये तक) पर जीएसटी दर 5% से बढ़ाकर 12% की गई है।

ओला-उबर से ऑटो रिक्शा बुकिंग होगा महंगा

नए साल में ओला और उबर जैसे ऐप के जरिए बुक की गई ऑटो रिक्शा की सवारी और महंगी होने वाली है। 1 जनवरी से ऑटो बुकिंग पर 5% जीएसटी लगेगा। पहले इस पर छूट प्राप्त थी। हालांकि, अगर आप गलियों से, सड़कों से ऑफलाइन तरीके से ऑटो बुक करते हैं तो वह जीएटी के दायरे में नहीं आएगा।

जोमैटो, स्विगी जैसी कंपनियां डिलीवरी पर देंगी जीएसटी

1 जनवरी से फूड डिलीवरी ऐप को अपने द्वारा की गई डिलीवरी पर 5 प्रतिशत जीएसटी जमा कराना होगा। वैसे इससे उपभोक्ता पर कोई अतिरिक्त कर का बोझ नहीं पड़ेगा। दरअसल रेस्तरां पहले से ऐसे ऑर्डर पर जीएसटी देते रहे हैं। अब रेस्तरां की जगह ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनियां हर डिलीवरी पर 5 प्रतिशत जीएसटी सरकार को देंगी। 

जीएसटी से जुड़े बदले कुछ और नियम

वहीं, कुछ और बदलाव भी नियमों में हो रहे हैं। सरकार के अनुसार ये नियम जीएसटी चोरी या धांधली को रोकने और पारदर्श‍िता बढ़ाने के लिए लाए जा रहे हैं। इसमें एक अहम बदलाव यह है कि जनवरी से किसी भी कारोबारी के प्रतिष्‍ठान पर जीएसटी अध‍िकारी बिना किसी पूर्व नोटिस के बकाया के रिकवरी के लिए पहुंच सकते हैं। साथ ही रिफंड क्‍लेम के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है।

Web Title: GST rule change from January 1 know all what things going to costlier in new year

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