भारत सरकार ने 31 जुलाई तक लागू रहने वाले 'अनलॉक-2' के लिए जारी की गाइडलांइस
By अनुराग आनंद | Updated: June 30, 2020 00:03 IST2020-06-29T21:59:07+5:302020-06-30T00:03:11+5:30
'अनलॉक-2' के दौरान नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा।

गृह मंत्रालय (फाइल फोटो)
नई दिल्ली: देश में तेजी से बढ़ रे कोरोना संक्रमण के मामले को देखते हुए भारत सरकार ने अनलॉक-2 को 31 जुलाई तक बढ़ाने का फैसला किया है। दरअसल, अनलॉक-1 की अवधि 30 जून को समाप्त हो रही है. इसी के साथ अनलॉक-2 का ऐलान किया गया है।
भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने 31 जुलाई तक लागू रहने वाले 'अनलॉक-2' के लिए गाइडलांइस जारी कर दी है। केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि पहले के तरह ही लोगों को कोरोना से बचने के लिए नाइट कर्फ्यू का सख्ती से पालन करना होगा।
गृह मंत्रालय ने कोरोना वायरस प्रतिबंधों पर कहा कि सभी स्कूल और कॉलेज 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा की अनुमति होगी और उन्हें बढ़ावा दिया जाएगा। ‘अनलॉक 2’ के दौरान अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो रेल, सिनेमाघर, जिमनाजियम, बार बंद रहेंगे।
घरेलू उड़ानों और यात्री ट्रेन सेवाओं को अनलॉक 2 में चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जाएगा। पूरे देश में रात दस बजे से लेकर सुबह पांच बजे तक रात का कर्फ्यू अनलॉक 2 में भी लगा रहेगा, केवल जरूरी सेवाएं उससे बाहर होंगी। कोविड-19 निरुद्ध क्षेत्रों में लॉकडाउन 31 जुलाई तक प्रभावी रहेगा, जिला प्रशासन जोन का निर्धारण करेगा।
भारत सरकार ने कहा है कि नाइट कर्फ्यू रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक जारी रहेगा। इस दौरान लोगों को अपने घरों में रहना है।
Govt of India announces guidelines for ‘Unlock 2’ to be in force till July 31st pic.twitter.com/6TiviQtmts
— ANI (@ANI) June 29, 2020
केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस की अहम बातें-
- केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार देशभर के स्कूल-कॉलेज 31 जुलाई तक बंद रहेंगे।
- इसके अलावा, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल आदि भी 31 जुलाई तक बंद रखने का फैसला किया गया है।
- कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक कामों की इजाजत।
- इस दौरान सामाजिक / राजनीतिक / खेल / मनोरंजन / शैक्षणिक / सांस्कृतिक / धार्मिक कार्य और अन्य बड़ी सभाएँ निषिद्ध हैं।
- घरेलू उड़ानों और यात्री ट्रेनों को पहले से ही सीमित तरीके से अनुमति दी गई है। उनके संचालन को जरूरत के हिसाब से और अधिक विस्तृत रूप से विस्तारित किया जाएगा
- राज्य / संघ राज्य क्षेत्र कंटेनमेंट व बफ़र ज़ोन की पहचान भी कर सकते हैं, जहां नए मामले आने की अधिक संभावना है। बफ़र ज़ोन के भीतर, प्रतिबंधों को आवश्यक माना जाता है जो जिला अधिकारियों द्वारा लगाए जा सकते हैं।